आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त : जिलाधीश ईशा कालिया

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोक सभा चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी कम जिलाधीश ईशा कालिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उनके साथ एस.एस.पी. जे. एलेनचेलियन भी विशेष तौर पर मौजूद थे।

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– 19 मई को चुनाव और 23 मई को होगी गिनती, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि 29 अप्रैल

जिलाधीश ने बताया कि पंजाब में लोक सभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई 2019 को होगा और 23 मई 2019 को वोटों की संख्या होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल व नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 2 मई है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रापर्टी पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग हटाने का काम शुरु कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि किसी निजी प्रापर्टी पर भी बिना आज्ञा कोई चुनावी विज्ञापन व होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के लिए सभी टीमें पूरी मुश्तैदी के साथ काम करेंगी और इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यकीनी बनाएं।

– कहा, जिले में पारदर्शी व शांतिपूवर्क ढंग करवाए जाएंगे लोक सभा चुनाव

जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने बताया कि होशियारपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 9 विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक कुल 15,48.898 वोटर हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में 1911 पोलिंग स्टेशन हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता पर निगरानी रखने के लिए हर विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से फ्लाइंग स्कायर्ड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, विडियो सर्विलेंस टीम, विडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्साइज टीमें गठित कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस किसी भी तरह की चुनाव सामग्री प्रकाशित करने के दौरान उस पर प्रिंटर व और पब्लिशर्ज का नाम जरु र प्रकाशित करें, इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सैक्शन 127 ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

– सी-विजिल मोबाइल एप से आम लोग भी रख सकेंगे आदर्श चुनान आचार संहिता पर नजर, 1950 हैल्प लाईन नंबर पर दर्ज करवा सकतें हैं शिकायत

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनावी खर्च की लिमिट 70 लाख रुपये हैं। उन्होंने बताया कि इस बार आम लोग भी चुनाव आचार संहिता की निगरानी कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से सी- विजिल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है और इसके द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना संबंधी कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता यदि चाहे तो अपनी पहचान गुप्त भी रख सकता है। सी- विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी। ईशा कालिया ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से 1950 हैल्प लाईन नंबर भी जारी किया गया है जहां चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी या शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

– पेड न्जूय, बल्क एस.एम.एस. व सोशल मीडिया पर रहेगी एम.सी.एम.सी. की पैनी नजर

उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की ओर से गठित एम.सी.एम.सी. टीम पेड न्यूज, बल्क एस.एम.एस. और सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया/ रेडियो में विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान एक मौका होता है जब देश के नागरिक अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करता है, इसलिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी डर, भय या लालच के मतदान जरु र करना चाहिए।

– जिलाधीश ने नौजवान व दिव्यांगजन को वोट बना मतदान का प्रयोग करने की अपील की

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 18-19 वर्ष के नौजवानों के अलावा दिव्यांगजन जिन्होंने अपनी वोट नहीं बनाई वे अपनी वोट जरुर बनवाएं और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी डालें। उन्होंने बताया कि वोट बनाने के लिए वे अपने पोलिंग बूथ के बी.एल.ओ. से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान एस.एस.पी. जे. एलनचेलियन ने कहा कि शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि जनता के साथ तालमेल कर पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग को पैरा मिलेट्री फोर्स की डिमांड भी की गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं वे अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सुरक्षा संबंधी कोई शिकायत हो तो वे पुलिस कंट्रोल रु म का नंबर 100 व 111 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त जिलाधीश (सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन, जिला लोक संपर्क अधिकारी हाकम थापर व सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार भी उपस्थित थे।

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