नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 52 हजार 825 रुपये पीडि़त परिवार को देने के आदेश

Hoshiarpur Count Verdict

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को 1 करोड़ 11 लाख 52 हजार 825 रूपये पीडि़त परिवार को तीन माह के भीतर देने के आदेश जारी किए हैं। इंश्योरैंस कंपनी अगर तीम माह में रुपये नहीं देती तो कंपनी को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित उक्त रकम अदा करनी पड़ेगी।

Advertisements

इस संबंदी जानकारी देते हुए एडवोकेट लवकेश ओहरी ने बताया कि मामला 2013 का है जब जतिंदर जसवाल पुत्र जीत सिंह निवासी भाम, थाना चब्बेवाल जोकि कोटक महिंद्रा इंशोरैंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2013 को जतिंदर अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर गया था। जब वो शादी समारोह से वापिस आ रहे थे तो शाम करीब चार बजे उनकी कार (पीबी-32, क्यू-0726) खिलचियां के ओवरब्रिज में सडक़ के बीच गलत पार्क किए ट्रक के बीच जा टकराई। हादसे में जतिंदर जसवाल, उसके ससुर और दो अन्य रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। खिलचियां पुलिस ने जतिंदर जसवाल के दोस्त अमृतपाल पुत्र सुच्च राम निवासी कोटला नोध सिंह के ब्यानों पर ट्रक चालक बलवंत सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी रायेपुर कलां अजनाला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

हादसे के बाद मृतक के पिता जीत सिंह, पत्नी जगदीप कौर, बेटे मनचेत जसवाल और बेटी सिमरन जसवाल ने ट्रक की नैशनल इंशोरैंस कंपनी पर मुआवजे का केस किया था। एडवोकेट ओहरी ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को उक्त मुआवजे के आदेश जारी किए हैं तथा तीन माह में राशि न अदा करने पर कंपनी को ब्याज सहित राशि देनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here