होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट: भुपेश प्रजापति। बॉलीवुड अभिनेत्री सुरवीन चावला को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने सोमवार को उसे 4 जून तक अंतरिम राहत देने का आदेश जारी किया है। माननीय न्यायधीश ने सुरवीन चावला को निर्देश दिया है कि वह 4 जून से पहले थाना सिटी पुलिस के समक्ष जांच में सहयोग करे। इस बीच यदि सिटी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो उन्हें अंतरिम जमानत पर छोडऩा होगा। अदालत परिसर में सुरवीन चावला के पिता रंजीत सिंह व मां ने कहा कि मेरे बच्चे बेकसूर हैं। मुझे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है जो होगा अच्छा ही होगा।
उल्लेखनीय है सुरवीन चावला मामले में 4 मई को प्रैसवार्ता व इस संबंधी 17 मई को अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई थी। जिसकी आज 21 मई सोमवार को सुनवाई हुई। जिस दौरान माननीय न्यायाधीश ने उक्त आदेश जारी किए।