मंत्रीमंडल ने राजस्व संसाधन जुटाने के लिए स्टैंप ड्यूटी की कीमतों में वृद्धि की दी मंजूरी

चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। राज्य के लिए और राजस्व संसाधन जुटाने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल ने आज इंडियन स्टैंप एक्ट-1899 की अनुसूची 1-ए में संशोधन करने के लिए आर्डीनैंस को मंजूरी दे दी है जिससे स्टैंप ड्यूटी की कीमतों में वृद्धि की जा सकेगी। इस संशोधन से 17 वस्तुओं के लिए स्टैंप ड्यूटी की कीमतों दोगुनीे हो जाएंगी। मंत्रीमंडल ने राज्य के राजस्व संसाधनों को प्रौत्साहन देने के लिए इस वृद्धि को ज़रूरी समझा। इस समय पर पंजाब को स्टैंप ड्यूटी से 50 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होता है और कीमतों में वृद्धि से 100 -150 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होगा।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मीटिंग के दौरान यह पक्ष भी विचारा गया कि चाहे यह कीमतें पड़ोसी राज्य की अपेक्षा अधिक हैं परन्तु राज्य के लिए अति अपेक्षित राजस्व पैदा करने के लिए यह वृद्धि ज़रूरी है। मंत्रीमंडल को यह भी बताया गया कि स्टैंप ड्यूटी की कीमतों में आखिरी संशोधन वर्ष 2009 में किया गया था। इस संबंधी आर्डीनैंस को अंतिम रूप देने के लिए कानूनी और प्रशासकीय मामलों के विभाग और उसके बाद मंजूरी के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।

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एक अन्य फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब राज भवन के कंट्रोलर गवर्नरज़ हाऊस होल्ड की नियुक्ति संबंधी कार्य-बाद मंजूरी दे दी है जिससे सीधी नियुक्ति संबंधी नियमों में ढील दे कर यह पद ठेके के आधार पर भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रीमंडल ने ठेके के आधार पर नियुक्ति के लिए सेवा -शर्तों को भी मंजूरी दे दी।

मंत्रीमंडल ने पंजाब वित्तीय कमिशनरज़ सचिवालय के ग्रुप -बी के सेवा नियम -2018 को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि परसोनल विभाग द्वारा पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रेड पे 3800 रुपए से 4999 रुपए तक ले रहे कर्मचारियों को ग्रुप -बी में शामिल कर दिया है। इसके मद्देनजऱ पंजाब वित्तीय कमिश्नरज़ सचिवालय ग्रुप -बी सेवा नियम -2018 तैयार किये गए जिससे इन कर्मचारियों की सेवा के लिए शर्तें लागू की जा सकें।

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