चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों संबंधी राजनीतिक पार्टियों को हिदायतें जारी की हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को विज्ञापनों के लिए मीडिया सर्टीफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.) से मंजूरी लेनी आवश्यक कर दी गई है।
इस संंबंधी जानकारी देते हुए कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2004 को एक मामले में फैंसला सुनाते हुए कहा था कि संविधान की धारा 142 के तहत देश की सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों, व्यक्तियों और ट्रस्टों के समूहों, जो कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया (केबल नैटवर्क और टेलीविजऩ चैनलों समेत) में विज्ञापन देने के इच्छुक हैं, को अपने विज्ञापनों संबंधी एम.सी.एम.सी. से आग्रिम मंजूरी लेनी जरूरी है। चाहे विज्ञापन जारी करते समय देश, राज्य या संबंधित क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता अमल में न हो।
उन्होंने बताया कि यह हिदायतें सभी मीडिया सर्टीफिकेशन और मोनटरिंग कमेटियों, जि़ला चुनाव अधिकारियोंं, रिटर्निंग अफसरों, मीडिया, राजनीतिक पार्टियों और अन्य संबंधित पक्षों के ध्यान में लाईं जा सकतीं हैं जिससे इनकी सख्ती से पालना यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना न करने वाले संबंधित पक्षों के विरुद्ध अदालती मानहानि की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।