टांडा उड़मुड़ (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: रिषीपाल। सरकार की ओर से गांव नैनोवाल वैद में पॉलीटेक्निकल कालेज बनाने के लिए पंचायत से 1996 में लगभग 15 एकड़ जमीन प्रोजेक्ट गांव निवासियों की ओर से सरकार के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लडऩे के बाद माननीय हाईकोर्ट के हुक्मों पर गांव को दोबारा हासिल हुई है।
सन 1996 में उस समय की सरकार ने गांव नैनोवाल वैद में पॉलीटेक्निक कालेज बनाने का ऐलान कर के पंचायत से 23 मई 1996 में मत डलवा कर पंचायत की टांडा होशियारपुर सडक़ के साथ लगती 118 कनाल आठ मरले जमीन हासिल करते हुए सचिव पंचायत विभाग पंजाब सरकार ने कुछ ग्रांट मंजूर कर के इस जगह की निशानदेही करवाई थी। लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते कालेज पंजाब के किसी अन्य जिले में खोले जाने का प्रस्ताव हो गया था।
गांव में कालेज नहीं बनने से गांव निवासियों तथा पंचायत ने जिलाधीश होशियारपुर को जमीन की बोली करवाने व जमीन वापसी की अर्जी दी थी। लेकिन सरकार ने पंचायत को जमीन वापिस करने के बजाए तीस जनवरी 2009 को यही जमीन उत्तर प्रदेश की किसी निजी संस्था को कालेज बनाने के लिए 99 साल के लिए लीज पर दे दी। लेकिन उस संस्था ने उस जमीन पर चारदीवारी कर ली परंतु कालेज नहीं बनाया।
उसके बाद गांव निवासियों जनकजीत सिंह ढिल्लों, बलजीत सिंह नंबरदार बलदेव सिंह, हरभजन सिंह ढिल्लों, बलबीर सिंह ढिल्लों ने पंचायत की यह जमीन पंचायत के लिए हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई शुरु करते हुए माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जनता हित के लिए सिविल रिट पटीशन नंबर 26046 सन 2014 को दाखिल की। मामला हाईकोर्ट में आने के बाद सरकार ने पंचायत को जमीन वापिस करने के लिए सहमति प्रगट की थी तथा अब पंचायत को यह जमीन हासिल हो गई है।