चालू वर्ष के दौरान 6400 एस.सी. नौजवानों को रोजग़ार के लिए ऋण देने का लक्ष्य- साधु धर्मसोत

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चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि चालू वर्ष 2018-2019 के दौरान 6400 एस.सी. नौजवानों को रोजग़ार शुरू करने के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों के अंतर्गत ऋण देने का लक्ष्य निश्चित किया गया है और इस उदेश्य के लिए 24 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि इन स्कीमों का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के नौजवानों की आय बढ़ाने के कार्यो के लिए वित्तीय सहायता देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना है।

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राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित नौजवानों को अपना रोजग़ार शुरू करने के लिए कल्याण स्कीमों का लाभ उठाने का न्योता देते हुये स. धर्मसोत ने कहा कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित नौजवानों द्वारा अपना रोजग़ार शुरू करने के लिए सीधा ऋण स्कीम, बैंक टाई-अप स्कीम, सेल्फ इंप्लॉएमैंट स्कीम फॉर रेहैबीलीटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवंजर्ज़ आदि के अलावा एन.एस.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एच.एफ.डी.सी. के सहयोग से ऋण स्कीमे चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ये स्कीमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 49:51 के अनुपात की हिस्सा पूँजी के साथ चलाई जा रही हैं।
स. धर्मसोत ने बताया कि प्रत्यक्ष ऋण स्कीम के अंतर्गत राज्य के वे एस.सी. नौजवान ऋण राशि लेने के योग्य होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक है। उन्होंने बताया कि एन.एस.एफ.डी.सी. स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एस.सी. नौजवानों के लिए वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपए और एन.एस.के.एफ.डी.सी. स्कीम के अंतर्गत ऋण राशि लेने वाले नौजवानों के लिए आय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एन.एच.एफ.डी.सी. स्कीमों के अंतर्गत भी आय की कोई सीमा नहीं निश्चित की गई परन्तु 90 प्रतिशत मामलों में आय 5 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए।
स. धर्मसोत ने आगे बताया कि निगम द्वारा वर्ष 2018 -2019 के लिए लाभार्थियों की संख्या -6400, शेयर कैपिटल -10.63 करोड़, सब्सिडी -5 करोड़, एन.एस.एफ.डी.सी. का ऋण -6.75 करोड़, एन.एस.के.एफ.डी.सी. का ऋण -1.80 करोड़, एन.एच.एफ.डी.सी. का ऋण -2.70 करोड़ और बैंक ऋण -12.50 करोड़ आदि प्रस्तावित प्रोग्राम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 -18 के दौरान 371 अनुसूचित जाति लाभार्थियोंं को अपना रोजग़ार शुरू करने के लिए कुल 5.61 करोड़ रुपए की कजऱ् राशि बांटी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा अब तक 14269 कर्जदारों के 50 हज़ार रुपए तक के ऋर्णे माफ किये जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 46 करोड़ रुपए बनती है।

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