15 तक सभी गैरजरुरी दुकानें बंद, विवाह व संस्कार में 10 लोग, कार में दो, एक्टिवा पर 1 ही होगा सवार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढञते प्रकोप को देखते हुए 15 मई तक लगाए गए लॉक डाउन में सख्ती और बढ़ा दी है। सरकार ने पंजाब में दाखिल होने वालों के लिए नए आदेश जारी करते हुए कोरोना रिपोर्ट दिखाना लाजिमी कर दिया है जोकि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा साथ ही वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र भी लाजिमी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने और भी पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

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15 मई तक सभी गैरजरुरी दुकानें बंद रहेंगी। सभी सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ की हाजिरी रहेगी, पंजाब में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरुरी व वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र जरुरी, चौपहिया वाहन में दो लोग ही सफर कर सकेंगे और दो पहिया वाहन पर सिर्फ 1 व्यक्ति ही सफर कर पाएगा। विवाह एवं संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे तथा इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान सायं 6 बजे बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। गांवों में हिदायतों की पालना को यकीनी बनाने के लिए ठीकरी पहरे लगने को कहा गया है।

सब्जी मंडी में सोशल डिस्टिेंसिंग रखना जरुरी तथा वो भी फल एवं सब्जी के होलसेलर ही खुलेंगे, किसान यूनियनों से अपील की गई है कि वे धरना प्रदर्शन न करें, आक्सीजन सिलेंडरों की काला बाजारी करने वालों पर कार्यवाही के आदेश हैं।

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