जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 15 मई तक पॉबंदिया जारी

– गैर जरुरी वस्तुओं की सभी दुकाने रहेंगी बंद, जरुरी वस्तुओं वाली दुकानों में दवाईयों, दूध, सब्जियों, फल, डेयरी, पोलट्री उत्पाद, मीट,मोबाइल रिपेयर आदि की दुकानों को छूट
– 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट या 2 सप्ताह पहले कम से कम वैक्सीनेशन की एक डोज के सर्टिफिकेट के साथ होगी जिले में एंट्री
–  कार-टैक्सी में केवल दो व्यक्ति ही कर सकेंगे सफर
– विवाह व अंतिम संस्कार आदि पर 10 से अधिक लोगों के एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं, धार्मिक स्थान रोजाना सांय 6 बजे से पहले होंगे बंद
– सरकारी कार्यालय व बैंक 50 प्रतिशत सर्मथा के साथ स्टाफ करेगा काम
होशियारपुर, 02 मई: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी हिदायतों के बाद जिले में 15 मई तक अलग-अलग पाबंदियों के अन्य और आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक गैर जरुरी वस्तुओं की सभी दुकाने बंद रहेंगी। केवल जरुरी वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित दुकाने जैसे कि कैमिस्ट शाप, दूध, ब्रैड, सब्जियां, फ्रूट, डेयरी व पोलट्री उत्पादन, अंडे, मीट, मोबाइल रिपेयर से संबंधित दुकाने खुल सकेंगी। लेबोरेट्री, नर्सिंग होम व अन्य मैडिकल संस्थानों पर पाबंदियां लागू नहीं होंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कफ्र्यू रोजाना की तरह सांय 6 बजे सुबह 5 बजे तक होगा व साप्ताहिक कफ्र्यू शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। कफ्र्यू के दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा व केवल मैडिकल इमरजेंसी को छूट होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर हवाई, रेल या सडक़ रास्ते से केवल 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट( जिसको 2 सप्ताह पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखाकर ही दाखिल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड संबंधी ड्यूटी व तैनाती को छोडक़र सरकारी कार्यालयों व बैंक अपने 50 प्रतिशत गिनती की सर्मथा के साथ काम करेंगे। इसके अलावा चौपहिया वाहनों जैसे कि कार, टैक्सी में दो से ज्यादा लोगों के जाने-आने की आज्ञा नहीं है परंतु मरीज को अस्पताल ले जाने-आने के समय छूट रहेगी। इसी तरह मोटर साइकिल या स्कूट पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकेंगे पर यदि दोनों व्यक्ति एक  परिवार से संबंधित है व एक घर में रहते हैं तो उस मामले में यह पाबंदी लागू नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विवाह व अंतिम संस्कार सहित कहीं भी 10 से अधिक लोगों के एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं है। उन्होंने गांवों में रात के समय कफ्र्यू व साप्ताहिक कफ्र्यू के लिए ठीकरी पहरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सब्जी मंडी केवल सब्जियों व फल के लिए खुलेंगे व वहां कोविड नियमों का पालन यकीनी बनाना होगा। उन्होंने किसान यूनियन व धार्मिक नेताओं को अपील करते हुए कहा कि वे एकत्रीकरण न करें व प्रदर्शन वाले स्थानों जैसे कि टोल प्लाजा, पंपों आदि पर भी प्रदर्शनकारियों की गिनती कम करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान रोजाना 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे व गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों व चर्चो में अतिरिक्त भीड़ की मनाही होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सडक़ व गलियों में सामान बेचने वाले रेहड़ी वालों का आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले वाली पाबंदियों के साथ-साथ नई पाबंदियों का भी पूरी तरह से पालन यकीनी बनाया जाए।

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