हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के पुलिस को दिए आदेश: कर्मवीर बाली

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सत्यमेव जयते, हमेशां सत्य की जीत होती है। अगर अदालतें न हों तो पुलिस सत्ताधारियों के इशारों पर किसी को भी मुजरिम बनाने में कसर नहीं छोड़ती, पुलिस सत्ताधारियों की कठपुतली बन कर काम कर रही है। यह विचार जिला संघर्ष कमेटी की मीटिंग में जिला अध्यक्ष कर्मवीर बाली ने कहे।

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कर्मवीर बाली ने कहा कि उन्होने टूटी सडक़ों के कारण नगर निगम के विरुद्ध रोष मुजाहरा किया था, पुलिस ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए 21 जनवरी 2020 को एफ.आई.आर न. 9 धारा 283 के अधीन उनके तथा साथियों पर दर्ज कर दी थी। इस सम्बंध में वे अपने साथियों सहित एस.एस.पी. साहिब से मिले थे, परन्तु इंसाफ न मिलता देख उन्होंने धारा 482 के अधीन अपनी पटीशन माननीय हाईकोर्ट में दाखिल की थी। माननीय हाईकोर्ट ने अथारटी को आदेश जारी करते हुए एफ.आई.आर न. 9 धारा 283 को डिसमिस करने को कहा है। जिनको आज रजिस्ट्री के माध्यम से एस.एस.पी. साहिब को भेज दिया गया है।

कर्मवीर बाली ने अपील करते हुए कहा पुलिस के धक्के के विरुद्ध समाज सहित कोई भी नागरिक दफा 482 के अधीन अपनी अपील माननीय हाईकोर्ट में कर सकता है और उसे इंसाफ जरुर मिलेगा। उन्होने आगे कहा कि संघर्ष कमेटी अपनी आवाज़ बुलन्द करती रहेगी औरे जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। कर्मवीर बाली ने माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होने सारे प्रमाणों पर ध्यान देते हुए इंसाफ किया। हैरानी इस बात की है कि पुलिस जांच में तथ्य पेश करने के बाद भी उन्हे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस जांच केवल एक औपचारिकता बन कर रह गई है जो सत्ताधारियों के दबाव में काम करती है, पुलिस से इंसाफ की उम्मीद कम ही की जा सकती है। इस अवसर पर निर्मल सिंह, बलविंद्र कुमार व योगेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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