होशियारपुर: जिला मैजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त पाबंदियों व छूट के आदेश किए जारी

होशियारपुर, 03 मई: जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अंतर्गत  15 मई तक जिले में कुछ अतिरिक्त पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में उन्होंने जरुरी वस्तुओं की कैटागिरी में कुछ को शामिल किया है। उन्होंने जहां सोमवार से शुक्रवार खुलने वाली जरुरी वस्तुओं की दुकानों का समय निर्धारित किया है वहीं सप्ताह के सातों दिन जिन संस्थानों व गतिविधियों को छूट दी है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया।

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जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में गैर जरुरी वस्तुओं की सभी दुकाने बंद रहेंगी। केवल जरुरी वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित दुकाने जैसे कि दूध, सब्जियां व फल, डेयरी व पोलट्री उत्पाद, करियाना व ब्रेड, कृषि उत्पाद जैसे कि बीज व खाद, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानों, उपकरणों, सीमेंट की दुकानों व इनकी लोडिंग व अनलोडिंग को सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से सांय 5 बजे तक खोलने की आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जाए, इसके अलावा अगर किसी दुकान में जरुरत से ज्यादा भीड़ हुई या कोविड नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होम डिलिवरी करने वाले के पास इंप्लायर की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र साथ होना जरुरी है, जिसे कफ्र्यू पास माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने वाहनों व रेहडिय़ों पर घर-घर जाकर दूध व सब्जी-फल बेचने वालों के लिए कफ्र्यू पास व पहचान पत्र की जरुरत नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टेलीकाम आपरेटर्स व मोबाइल रिपेयर, इलैक्ट्रीकल दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकती हैं। आटोमोबाइल रिपेयर व स्पेयर पार्टस की दुकाने सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सांय 5 बजे तक, ई-कामर्स के अंतर्गत होम डिलिवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कहा कि सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे कुछ जरुरी संस्थान खोलने व गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसमें जिले की सभी मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूनिटस(यहां काम करने वाले कर्मचारियों व लेबर के पास इंडस्ट्री की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा), पैट्रोल व डीजल पंपों, एल.पी.जी डिस्ट्रीब्यूटर, कैमिस्ट शाप, सभी अस्पताल, मैडिकल लेबोरेट्री, मैडिकल स्कैन सैंटर, वैटनरी डिस्पेंसरी, वैटनरी मैडिकल स्टोर, सभी वैक्सीनेशन कैंपों को छूट रहेगी। इसके अलावा बागवानी, पशु पालन, पोलट्री उत्पाद, बीज, तेल, चीनी, अनाज की सभी होलसेल मूवमेंट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोडिंग व अपलोडिंग की छूट रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सातों दिन छूट में मंडियों में गेहूं की खरीद भी शामिल है और इस दौरान मंडी की लेबर को अधिकृत अथारिटी की ओर से जारी पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान सभी केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, ड्यूटी पर मौजूद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के स्टाफ को छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक, ए.टी.एम व वित्तिय संस्थान खुले रहेंगे। इनके संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा। शहरों व गांवों में चलने वाली कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के अलावा परिवहन को छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल व कालेज बंद रहेंगे जबकि सरकारी स्कूलों  का टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ घर से काम करेगा। उन्होंने कहा कि नए छूट के आदेश के साथ-साथ पहले वाली पाबंदियों का भी पूरी तरह से पालन यकीनी बनाया जाए।

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