जालंधर : कोविड –19 के बढ रहे मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी किये गए नये दिशा- निर्देशों के अंतर्गत ज़रूरी सेवाओं की श्रेणी में आने वाली दुकानों सम्बन्धित पैदा हुई समस्या को उपमंडल मैजिस्ट्रेट जालंधर -1 ने स्पष्ट किया । पुलिस आधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमंडल मैजिस्ट्रेट डा.जै इन्द्र सिंह ने बताया कि दवाएँ और ज़रूरी सामान जैसे दूध, ब्रैड, सब्जियाँ, फल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे अंडा, मीट, किरयाना, पी.डी.एस.दुकानें, खाद/कृषि मशीनरी /समान, परचून /होलसेल शराब की दुकानों, हार्डवेयर की दुकानों, औद्योगिक समान यंत्र / मोटर पाईप आदि की दुकानों ज़रूरी सेवाओं की श्रेणी में आती हैं।
उन्होनें पुलिस आधिकारियों को बताया कि बेकरी / मिठाई की दुकानें, बड़े डिपार्टमैंट स्टोर को सोमवार से शुक्रवार तक होम डलिवरी करने की इजाज़त होगी। उनहोंने यह भी स्पष्ट किया कि इलैक्ट्रिक / इलैक्ट्रानिकस, टायरों की दुकानों जो टायर और अलायस बेचती हैं, कार असैसरी की दुकाना को खोलने की इजाज़त नहीं है, जबकि मकैनिकल स्पेयर पार्टस /वर्कशाप शाम 5 बजे तक खोले जा सकते हैं।
उन्होनें बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से जारी ताज़ा दिशा -निर्देशों अनुसार यह दुकानें हफ्तावारी कर्फ़्यू ( शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक) को छोड़ कर सोमवार से शुक्रवार तक शाम 5 बजे तक खोली जा सकती हैं। उप मंडल मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यह पाबंदियाँ घातक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई हैं और लोगों को किसी तरह की ऐमरजंसी से बिना घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए।इस अवसर पर ए.सी.पी. हरसिमरत सिंह, सुखजिन्दर सिंह, पलविन्दर सिंह और मेजर सिंह भी उपस्थित थे।