कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से खेती मशीनरी पर सब्सिडी के लिए 26 मई तक आनलाइन आवेदनों की माँग

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में खेती मशीनीकरन को प्रफुल्लित करने के लिए ‘कामयाब किसान खुशहाल पंजाब ‘योजना के अधीन अलग -अलग फसलों के लिए इस्तेमाल की, जाने वाले मशीन उपदान (सब्सिडी) पर देने के लिए 26 मई तक आवेदनों की माँग की गई है।इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि यह आवेदन किसानों की तरफ से कृषि और किसान भलाई विभाग के पोर्टल https://agrimachinerypb.com पर आनलाइन दिए जाने हैं और इसके इलावा कोई भी कागज़ या आवेदक किसी भी दफ़्तर के पास जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है।

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डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस योजना के अधीन पराली सँभालने वाली मशीनें जैसे बेलर, रैक, हैपी सीडर, ज़ीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, उलटावें हल, चौपर, मलचर आदि अन्य मशीनें जैसे स्प्रेयर, कपास -मक्का बीजने वाले न्यू -मैटिक प्लांटर, बहु -फ़सली प्लांटर, आलू बीजने /खोदने वाली मशीनें, गन्ने की बिजाई और कटाई वाली मशीनें, लैजर लैवलर, मक्का के ड्रायर, वीडर आदि पोर्टल पर दर्ज मशीनों के लिए आवेदनों की माँग की गई है। उन्होनें आगे बताया कि मंडी बोर्ड के साथ पहले से रजिस्टर्ड किसान इस पोर्टल पर लाग-इन कर सकता है और अन रजिस्टर्ड किसान /ग्रुप अपनी नयी रजिस्ट्रेशन भी इसी पोर्टल पर कर सकता है।

उन्होनें बताया कि आवेदकों की तरफ से दिए जाने वाले स्व घोषणा पत्र का फार्मेट भी पोर्टल पर ही उपलब्ध है। श्री थोरी ने बताया कि आवेदन भरते समय किसान के पास आधार कार्ड, फोटो, स्व -घोषणा पत्र और अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट (यदि वह इस जाति के साथ सम्बन्ध रखता हो) होना ज़रूरी है। किसान ग्रुपों, सोसायटियों, पंचायतों और अन्य संस्थानों के प्रमुख और दो अन्य सदस्यों का आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले के किसानों से अपील करते हुए कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए ज़िले के मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि इंजीनियर या ब्लाक कृषि दफ़्तरों के साथ संपर्क किया जा सकता है।

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