ऑनलाईन और ऑफ़लाईन विधि द्वारा लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत

चंडीगढ 10 जुलाईः पंजाब भर में माननीय जस्टिस अजय तिवारी, न्यायाधीश, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड के फैलाव को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों के द्वारा किया गया। लोक अदालत के बैंचों, वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वर्चुअल विधि द्वारा लोक अदालत लगाने के लिए राज्यभर की सभी ज़िला कानूनी सेवाएं अथॉरिटीयों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) जारी किया गया।इस राष्ट्रीय लोक अदालत दौरान कुल 339 बैंचों में लगभग 50000 मामलों की सुनवाई की गई। पक्षों की सहमति के साथ कई अवार्ड पास किये गए। कानूनी सेवाएं अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धाराओें के अनुसार कोर्ट फीस रीफंड करने का आदेश दिया गया।

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माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जस्टिस अजय तिवारी की सक्रिय भागीदारी से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया जिसने वादियों के चेहरों पर ख़ुशी और उम्मीद लाई।लोक अदालत में गहरी रुचि लेते हुए माननीय श्री जस्टिस अजय तिवारी, न्यायाधीश, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने निजी तौर पर पटियाला और मोहाली में जुडिशियल कोर्ट कंपलैक्स का दौरा किया और वादियों को इस लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने के लिए उत्साहित किया।इस मौके पर समूह जरूरतमंद व्यक्तियों ख़ासकर कमज़ोर वर्गों के लिए उपलब्ध किसी भी किस्म की कानूनी सहायता के लिए लोगों को टोल फ्री नंबर 1968 बारे भी जागरूक किया गया। वादियों को मुफ़्त और प्रभावशाली कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु ज़िला और सब-डिवीज़न स्तर पर अदालत परिसरों में फ्रंट ऑफिसिज़ स्थापित किये गए हैं।पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के मैंबर सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन नियमित तौर पर सख़्ती के साथ राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के शड्यूल अनुसार किया जाता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वह लोक अदालतों में अपनी शिकायतों का निपटारा आपसी सहमति से करवाएं।

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