चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। सी.बी.आई. की अदालत के फैसले की पूरी जानकारी मिलने पर पता चला है कि डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम को 10 साल नहीं बल्कि दो मामलों में 20 साल की सजा और 30 लाख रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 14-14 लाख रुपये पीडि़त साध्वियों को देने होंगे।
जानकारी अनुसार माननीय अदालत ने राम रहीम को दो अलग-अलग केसों में 10-10 साल की सजा सुनाई है। राम रहीम पर धारा 376, 509 एवं 511 लगी थी। 376 में जो सजा सुनाई गई है उसके साथ अन्य धाराओं की सजाएं भी साथ चलेंगी या अलग से चलेंगी, मगर फैसला आने के बाद साफ हो गया कि राम रहीम को बीस साल जेल में रहना पड़ेगा। इसके साथ ही माननीय अदालत ने राम रहीम पर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया है तथा साथ ही 14-14 लाख रुपये पीडि़त साध्वियों को देंगे होंगे। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने दौरान बाबा राम रहीम रो पड़ा और रो-रो कर जमीन पर गिर गया। उसने अदालत से माफी मांगी और उसकी इस प्रार्थना को अदालत ने नामंजूर कर दिया। फैसले के बाद राम रहीम को पुलिस घसीट कर जेल ले गई।
अदालत ने राम रहीम पर 65 हजार रुपये जुर्माना इस बात का भी लगाया है कि वह अदालत से नहीं जा रहा था।