पुलिस ने तरनतारन में संभावित आतंकवादी हमले को किया नाकाम, 2.5 किलो आईईडी सहित 2 गिरफ्तार

चंडीगढ़ /तरन तारन(द स्टैलर न्यूज़): सरहदी राज्य में संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम करते हुये पंजाब पुलिस ने रविवार को गाँव नौशहरा पन्नूआं ज़िला तरन तारन से 2.5 किलो से अधिक वज़न वाले और 12x6x2.5 इंच के काले रंग के धातू बक्से में पैक आर.डी.एक्स. के साथ लैस एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) बरामद करने के बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आई.ई.डी टाइमर, डैटोनेटर, बैटरी और छर्रे(शैपनलज़) के साथ लैस था।गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान बलजिन्दर सिंह उर्फ बिंदु (22) निवासी गाँव गुज्जरपुरा, अजनाला, अमृतसर और जगतार सिंह उर्फ जग्गा (40) निवासी गाँव खानोवाल, अजनाला, अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक बजाज प्लैटिना मोटरसाईकल और दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किये हैं। बिंदु अजनाला के एक निजी अस्पताल में नरसिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, जबकि जग्गा मज़दूर है और दोनों पैसे और नशे के लिए यह काम कर रहे थे।
यह कार्यवाही पंजाब पुलिस की इनपुट्स के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा करनाल से एक मेटेलिक मामलों (2.5 किलोग्राम) में पैक किये तीन आईईडी और एक पिस्तौल की बरामदगी समेत चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से तीन दिन बाद अमल में लाई गई है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये ए.डी.जी.पी. आंतरिक सुरक्षा आर.ऐन. ढोके ने बताया कि तरन तारन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिंदु और जग्गा विस्फोटक सामग्री लेकर नौशहरा पन्नूआं के इलाके में मौजूद हैं और इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बनाने के लिए धमाका करने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी तत्काल कार्यवाही करते हुए एस.एस.पी. तरन तारन रणजीत सिंह ने इलाके में छापेमारी करने के लिए पुलिस टीमें भेजी और दोनों मुलजिमों को धातू के डिब्बे में एक आईईडी समेत उस समय पर गिरफ्तार कर लिया गया जब वह सुनसान जगह से इसको प्राप्त करके मोटरसाईकल पर जा रहे थे। एसएसपी रणजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम अपने साथी जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन निवासी अजनाला के कहने पर आई.ई.डी लेने के लिए गए थे। जोबनजीत पहले ही ऐनडीपीऐस एक्ट के अंतर्गत अपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और उसे भगौड़ा करार दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि पंजाब पुलिस की बम निरोधक टीम ने बाद में आईईडी को बेकार कर दिया, जिसमें लगभग 1.5 किलो आरडीएक्स था। ज़िक्रयोग्य है कि पुलिस थाना सरहाली तरन तारन में हथियार एक्ट की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) एक्ट की धारा 3, 4और 5और आइपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 70 तारीख़ 08.05.2022 को दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।

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