
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। गत रात्रि एसएसपी निवास के बाहर धरने देने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस कमेटी के शहरी प्रधान नवप्रीत रैहल, पूर्व सरपंच एडवोकेट नवजिंदर बेदी सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया था।

पुलिस ने थाना सिटी में उनके सहित कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने नवप्रीत रैहल व नवजिंरद बेदी को जमानत दी तथा अन्यों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए। अदालती एवं न्यायक प्रक्रिया पूरी होने उपरांत देर सायं करीब 7 बजे रैहल व बेदी को छोड़ा गया।
पुलिस ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग रखी, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से मौके पर मौजूद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आरपी धीर, गढ़शंकर बार के प्रधान एडवोकेट पंकज कृपाल, सीनियर एडवोकेट एचएस सैनी, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान गुरबीर सिंह, एडवोकेट डीएस बागी, एडवोकेट अनूप शर्मा व अन्यों वकीलों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाते हुए पूरी दलीलों के साथ अपना पक्ष रखा।
दोनों पक्षों का पक्ष सुनने उपरांत माननीय अदालत ने नवी रैहल व नवी बेदी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और अन्यों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उक्त धाराओं के अलावा पुलिस ने इन आरोपियों पर 7-51 के तहत भी मामला दर्ज किया था, जिसके लिए सभी को एसडीएम कार्यालय ले जाया जाना था, लेकिन पुलिस ने कागजी कार्यवाही को पूरा करते हुए माननीय अदालत से बाहर निकलने पर सभी आरोपियों को सीधे जेल में भेज दिया तथा पुलिस की कोशिश थी कि जिन दो आरोपियों की जमानत हुई है उन्हें उक्त धारा के तहत जमानत न मिले व वे भी जेल में ही रहें।
इसी बीच अदालत में पेश किए जाने संबंधी समाचार का पता चलने पर विधान सभा में डिप्टी सीएलपी उपनेता डा. राज कुमार, पूर्व विधायक पवन आदिया, जिला अध्यक्ष अरुण डोगरा मिक्की, युवा नेता अमरप्रीत सिंह मोंटू लाली, मार्किट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजेश गुप्ता, भाजपा नेता अश्विनी ओहरी, गगन बत्तरा, डा. पंकज शर्मा, गौरव वालिया, शहरी अध्यक्ष रमेश डडवाल, नंबरदार गुरमीत सिद्धू के अलावा शहर की कई गणमान्य शख्सियतें कचहरी पहुंच गईं थी और उन्होंने पुलिस द्वारा की गई धक्केशाही की सख्त शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व कांग्रेसियों को सदा ही माननीय अदालत पर भरोसा रहा है तथा उन्हें यकीन है कि उनके साथ न्याय होगा।
