जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए पाबंदियों के आदेश

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होशियारपुर,(द स्टैलर न्यूज़)रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्जवल ने जाबता फौजदारी 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते आम आदमी को जिला होशियारपुर के हद में अपने पशुओं को शरेआम सडक़ों पर या जनतक स्थानों पर ना चराने के निर्देश जारी किए है।

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जारी निर्देशों में उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने पशुओं को शरेआम सडक़ों और जनतक स्थानों पर चराते है। ऐसे करने के साथ सडक़ों ऊपर दुघर्टनाएं होने का खतरा बना रहता है और यातायत में बिघन पड़ता है। इसके अलावा जो जिले में पौधे लगए जाते है उनको भी पशु नुक्सान पहुंचाते है।
जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश विपुल उज्जवल ने धारा 144 सी.आर.पी.सी. अधीन प्राप्त अधिकारों की प्रयोग करते एक अन्य निर्देश जारी किया है। जिस अनुसार फसलों के अविशेष को आग लगाना और 18 एमूनीशन डिपू, ऊंची बसी की बाहरी चारदीवारी के एक हजार यारड (914 मीटर) गज के घेरे में आम लोगों का किसी भी तरह के निर्माण (सिवाएं सरकारी निर्माण) करने पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी गई है। यह दोनों निर्देश 16 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगे।

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