पोलिंग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रहेगी पाबंदी: जिला चुनाव अधिकारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला चुनाव अधिकारी-कम- रिटर्निंग अधिकारी ईशा कालिया ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पोलिंग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न करने संबंधी हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि लोक सभा क्षेत्र होशियारपुर से चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार इसका पालन यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि पोलिंग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी। ईशा कालिया ने बताया कि चुनाव क्षेत्र से बाहरी राजनीतिक चुनाव प्रचारक, पार्टी वर्कर जो क्षेत्र के वोटर नहीं है और वे चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में आए हैं, इन 48 घंटे के समय के दौरान लोक सभा क्षेत्र में रहने पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि टैलीविजन, सिनेमा, रेडियो आदि इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के प्रसारण पर भी पाबंदी रहेगी, जबकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी।

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इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की फीचर फिल्में, (व्यापारिक विज्ञापनों को छोडक़र) पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि उक्त हिदायतों का उल्लंघन लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 की धारा 126 के अंतर्गत सजा योग्य अपराध है। उक्त के अलावा जिला मैजिस्ट्रेट-कम- जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती ईशा कालिया ने जिला होशियारपुर में लोक सभा चुनाव-2019 के संबंध में अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए 17 मई सांय 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे मतदान वाले दिन तक ड्राई डे घोषित किया है। इसके अलावा 23 मई वोटों की गिनती वाले दिन भी पूरा दिन ड्राई डे रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर में 17 मई सांय 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे तक व 23 मई को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा।

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