होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर जिले में सांय 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से धान काटने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जारी आदेशों में जहां बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमैंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.) के लगी कंबाइन से धान काटने पर पाबंदी लगाई है वहीें जिले में धान की नाड़/ पराली के अवशेषों को भी आग लगाने की पाबंदी लगाई है। यह आदेश 28 नवंबर तक लागू रहेगा।
जिले में धान की नाड़ व पराली को आग लगाने पर भी होगी पाबंदी
ईशा कालिया ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि धान की कटाई के लिए कंबाइनें 24 घंटे काम करती है। यह कंबाइनें रात के समय ओस पडऩे के कारण गिले हुए धान को काट देती है। इस तरह धान में नमी सरकार की ओर से निर्धारित मानक से ऊपर होती है, जिसके चलते ऐंजसियां धान को खरीदने में असमर्थ होती है, जिस कारण किसानों को धान बेचने में मंडियों में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके ध्यान में यह भी आया है कि धान की कटाई के बाद नाड़/पराली के अवशेष को संबंधित मालिकों की ओर से आग लगाने की प्रथा होने के कारण अवशेषों को आग लगा दी जाती है।
उन्होंने कहा कि नाड़/पराली के अवशेष को आग लगाने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है व हवा में धुएं से बहुत प्रदूषण फैलता है, जिससे सांस की बीमारियां हो सकती है। उन्होंने कहा कि नाड़/पराली के अवशेष को आग लगाने से जमीन के मित्र कीड़े जो की जमीन के लिए लाभदायत होते हैं, का भी नुकसान हो जाता है। इससे आस-पास खड़ी फसल या गांव में आग लगने का भी डर रहता है, जिससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। सडक़ों के आस-पास मौजूद अवशेषों को आग लगाने से यातायात में विघ्न पड़ता है व हादसे होने का खतरा भी बना रहता है।