कालाबाजारी पर चला जिला मैजिस्ट्रेट का डंडा: “सूद मैडीसन ट्रेडर” बस्सी ख्वाजू को जारी किया नोटिस

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): करियाने की जरुरी वस्तुओं व दवाईयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्ती अपनाई जा रही है, जिसके चलते जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने शिकायत के आधार पर सूद मैडीसन ट्रेडर बस्सी ख्वाजू को नोटिस जारी करते हुए तुरंत पक्ष पेश करने की हिदायत की है। जारी किए नोटिस में जिला मैजिस्ट्रेट ने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि नोटिस मिलने के तुरंत बाद कार्यालय को पक्ष पेश किया जाए व यदि ऐसा न किया गया तो आपके विरुद्ध कालाबाजारी करने के दोष में कानूनी कार्रवाई करते हुए फौजदारी मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दवाईयों की बिक्री का लाइसेंस रद्द करते हुए उनके समान को जब्त कर लिया जाएगा।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए जिले में लगाए गए कफ्र्यू के दौरान सभी रिटेलर, होलसेलरों की ओर से दवाईयों की सप्लाई घरों में करने के लिए छूट दी गई है, बशर्ते कि कोई भी कालाबाजारी नहीं की जाएगी। यह दवाईयां उन रेटों पर, जो कफ्र्यू के आदेशों से पहले लागू थे, पर ही आम जनता को मुहैया करवाई जाएंगी व किसी भी सूरत में एम.आर.पी. रेटों से अधिक की नहीं दी जाएंगी। जारी किए नोटिस में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित सूद मैडिसन ट्रेडर के खिलाफ दवाएं होलसेल के रेटों से अधिक रेटों पर बेचने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, जिससे लगता है कि इस आपदा की घड़ी में उनकी ओर से कालाबाजारी की जा रही है।

श्रीमती अपनीत रियात ने दवाईयों व करियाने की जरुरी वस्तुओं की जरुरत से ज्यादा कीमत वसूलने वालों को सख्त हिदायत करते हुए कहा कि ऐसा मामला सामने आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरु की जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से संबंधित सूद मैडिसन ट्रेडर, बस्सी ख्वाजू, होशियारपुर को The Essential Commodities Act, 1955 के सैक्शन-6 बी के मुताबिक नोटिस जारी किया गया है।

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