पढ़ें क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद: जिला मैजिस्ट्रेट ने छूट व पाबंदियों के जारी किए आदेश


होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्टे्रट कम जिलाधीश अपनीत रियात ने जिले में करफ्यू दौरान लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निम्नलिखित आदेश 23 अप्रैल 2020 से लागू होंगे।

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जिसके तहत जिले में समूह करियाना/मैडिकल/मीट व मछली (होलसेल व रिटेलर) की दुकानें सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक

स्कूल कालेजों की किताबों की दुकानें जोकि सप्ताह में केवल सोमवार/बुधवार/शुक्रवार सुबह 6 से 9

जिले के समूह ए.टी.एम सुबह 6 से 9 बजे तक

पैट्रोल पंप सुबह 6 से 8 बजे तक

जिला होशियारपुर में सरकारी निर्माण करने की आज्ञा होगी जिसके लिए संबंधित विभाग से निर्माण संबंधी जिलाधीश (जनरल) होशियारपुर के कार्यालय से प्रवानगी लेनी आवश्यक होगी।

वेयर हाऊस तथा कोल्ड स्टोर खोलने की इजाजत होगी, जिसके लिए अतिरिक्त जिलाधीश (जनरल) के कार्यालय से इजाजत लेनी जरूरी होगी।

जिला होशियारपुर में उद्योगिक इकाईयों को खोलने संबंधी, संबंधित मालिक, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र होशियारपुर में अप्लाई करने तथा भारत सरकार के निर्देशों 15-04-2020 के नंबर 16 की पालना करते हुए इजाजत उपरांत ही इकाईयां खोली जा सकती हैं।

दूध विक्रेताओं को सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक सायं 5 से सायं 8 बजे तक दूध बेचने की इजाजत होगी।

जिला होसियारपुर में विवाह/शादियों/समागमों की कोई प्रवानगी नहीं होगी।

मृत्यू के मामलों में संस्कार करने के लिए केवल 10 लोगों को ही इजाजत होगी।

इसके अलावा जिलाधीश अपनीत रियात ने कहा कि सरकार की हिदायतों तथा जारी किए हुक्मों अनुसार उक्त छूटों दौरान हर व्यक्ति की तरफ से मास्क का प्रयोग करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि मास्क न डालने की सूरत में नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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