अब सुबह 7 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात ने करफ्यू में ढील को बढ़ाते हुए अब सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक दुकानें खोलने की आज्ञा के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों पर सिर्फ समय को बढ़ाया गया है तथा बाकी पाबंदियां 4 मई को जारी आदेशानुसार ही जारी रहेंगी।

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गौरतलब है कि 4 मई को जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक होशियारपुर के मोहल्ला कमालपुर को कंटनेमेंट जोन में शामिल किया गया है, इस लिए जिले में दी गई छूट मोहल्ला कमालपुर के लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा अगर भविष्य में भी किसी स्थान को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाता है तो वहां भी दी गई सभी तरह की छूट अपने आप वापिस ले ली जाएंगी।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे (जिसे बाद में बढ़ाकर सबिह 7 से बाद दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया था, बाद में ढाबा, रेस्टोरेंट, होटलों को भी होम डिलीवरी की भी आज्ञा दी गई थी।) तक खोलने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार व आडीटोरियम, असेंबली हाल, सभी शापिंग कांप्लेक्स, मिठाई की दुकाने व खाद्य पदार्थ वाले स्थान स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट व आनलाइन एजेंसियों की ओर से कुक्ड फूड की डिलीवरी, सभी अहाते, सैलून, ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकाने भी बंद रहेंगी।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गैर जरुरी कार्य के लिए व्यक्तियों की मूवमेंट शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से वर्जित हैं। उन्होंने कहा कि कार्य क्षेत्र में जाने के लिए जिसको आने जाने की आज्ञा दी गई है, उनको इस दौरान इंप्लायर की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए ले जा रही बसें व सरकार के निर्देशों पर चलने वाली बसों को छोडकऱ किसी भी अन्य बस को इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आने-जाने की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चौपहिया वाहन पर अधिकतम दो सवारियां ड्राइवर के अलावा पास के साथ जिले में दोपहर 1 बजे से सांय 7 बजे तक मूवमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर आने जाने आज्ञा सिर्फ पास के साथ दोपहर 1 बजे से सांय 7 बजे तक होगी।

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