जिला मैजिस्ट्रेट ने गांव नंगली को घोषित किया कंटेनमेंट जोन

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने होशियारपुर में कोविड-19 संबंधी मौजूदा परिस्थिति व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए दसूहा तहसील के पोस्ट आफिस जलालपुर के अंतर्गत आने वाले गांव नंगली व उसके चार किलोमीटर घेरे को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मैडिकल इमरजेंसी व जरुरी कार्यों की ही मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर सर्वे व संपर्क की ट्रेसिंग करेगा।

Advertisements

इसके अलावा स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार सभी पाजीटिव मामलों को स्वास्थ्य सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि विशेष ध्यान संवेदनशील व अति जोखिम वाली आबादी पर होगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में निरंतर घर-घर निगरानी व कांटेक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटनेमेंट जोन की अवधि कम से कम 14 दिनों की होगी। उन्होंने कि जहां पिछले एक सप्ताह में एक से अधिक मामले नहीं हैं उस कंटेनमेंट जोन को खोला जाएगा अन्यथा इसे एक सप्ताह में एक बार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here