सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए और भी राहतों के आदेश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू कफ्र्यू के आदेशों में तब्दीली करते हुए सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत कफ्र्यू का समय बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। इस दौरान गैर जरुरी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आने-जाने पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं को छोडक़र गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति घरों में रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों व गृह मंत्रालय विभाग के पत्र के अनुसार जिले में 1 जून 2020 से 30 जून तक लाकडाउन 5.0/अनलाक 1.0 जारी रहेगा।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में 1 जून से 30 जून तक सिनेमा हाल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थीयेटर, बार आडिटोरियम, असेंबली हाल व अन्य ऐसे स्थानों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागमों व अन्य एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब पीने, पान, तंबाकू आदि के सेवन की पूर्ण पाबंदी रहेगी बेशक इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विवाह समागम के समय 50 से अधिक व अंतिम संस्कार पर 20 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रीकरण न किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्धारित संचालन विधि(एस.ओ.पीज) के दिशा निर्देशानुसार 8 जून 2020 से धार्मिक स्थान व पूजा स्थान खोले जाएंगे। इसी तरह होटल, आतिथ्य सेवाएं, शापिंग माल, बैठ कर खाने के लिए रेस्टोरेंट भी 7 जून तक बंद रहेंगे।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दुकानें अब सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुल सकेंगी जबकि शराब के ठेके सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ानों व रेल के आवागमन को एस.ओ.पीज के मुताबिक आज्ञा है। प्रदेश के अंदर व अंतर्राज्यीय यातायात पर कोई बंदिश नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शहरों व जिले में लोगों के आने पर जाने पर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कोई बंदिश नहीं परंतु गैर जरुरी यातायात से गुरेज किया जाए व कोवा एप डाउनलोड किया जाए। इसी तरह अंर्तराज्यीय यातायात पर भी कोई बंदिश नहीं परंतु कोवा एप से ई पासस बना कर खुद डाउनलोड किया जाना अनिवार्य है या राज्य के अंदर एंट्री प्वाइंट पर स्व घोषणा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह टैक्सी, कैब्ज 1 जमा 2 व रिक्शा व आटो रिक्शा 1 जमा 2 की शर्त पर चलाने की आज्ञा है परंतु निर्धारित एस.ओ.पीज का पालन किया जाए। चौपहिया वाहन 1 जमा 2 व दो पहिया वाहन को 1 जमा 1 के साथ एस.ओ.पी. के अंतर्गत आज्ञा है। जबकि जरुरी वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई बंदिश नहीं है।

अपनीत रियात ने बताया कि स्पोर्टस कांप्लेक्स व स्टेडियम में बिना दर्शकों के गतिविधियां चालू की जा सकेंगी परंतु स्पष्ट निर्धारित संचालन विधि का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य, कृषि, बागवानी, पशु पालन व वैटनरी गतिविधियां, ई-कामर्स व औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी हिदायतों का पालन करना यकीनी बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेशों के मुताबिक सामाजिक दूरी के निमयों के पालन के अंतर्गत 6 फुट के आपसी फांसले की दूरी बनाई जाए। उन्होंने कहा जिले के कंटेनमेंट जोन तहसील दसूहा के पोस्ट आफिस जलालपुर के अंतर्गत आते गांव नंगली में 30 जून तक लाकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरुरी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संबंधी पंजाब सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत हिदायतों का पालन किया जाए। इन आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 20005 की धाराओं 51 से 60 व भारतीय दंडावली 1860 की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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