पंजाब (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक दुकानें रैस्टोरेंट व अन्य संस्थान खोलने के नए आदेश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दुकानें व शॉपिंग माल्स खुल सकेंगे।
इसके अतिरिक्त शराब के ठेके व होटल रेस्टोरेंट भी सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। जिसके तहत दुकानें, शापिंग माल्स, ठेके, रेस्टोरेंट, होटल खुल सकेंगे। नाई की दुकानें भी सुबह 7 से रात्रि 8 बजे तक खोली जाएंगी। वहीं, रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक पूर्ण तौर से करफ्यू लागू रहेगा।
इससे पहले दुकानें खोलने का समय सायं 7 बजे तक का निर्धारित किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा अनलॉक 2 के चलते जनता को बड़ी राहत देते हुए दुकानें रेस्टोरेंट व होटल आदि खोलने का समय बढ़ा दिया है। अब शनिवार को भी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। रविवार को जररूी वस्तूओं को छोडक़र अन्य सभी दुकानें बन्द रहेंगी। उक्त के अलावा अन्य हिदायतें तथा पाबंदियां जारी रहेंगी तथा इस अनलाक दौरान लोग पहले की तरह ही सामाजिक दूरी, मास्क, गल्वज व अन्य हिदायतों का पालन करना यकीनी बनाएं।