होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। कोविड-19 संबंधी पंजाब सरकार की ओर से प्राप्त आदेश के अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) अमित कुमार पांचाल ने धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत मिले अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिले में 1 दिसंबर से नाइट कफ्र्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिले की म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर व्यक्तिगत व सभी गैर जरुरी गतिविधियों की मूवमेंट पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। अतिक्ति जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरुरी गतिविधियां व सेवाओं के लिए राष्ट्रीय व प्रदेश मार्गों पर लोगों व वाहनों की गतिविधि जारी रखी जा सकेगी जबकि बसें, रेले व हवाई सफर वाले मुसाफिर इस दौरान अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं।
इसके अलग-अलग शिफ्टों में उद्योगों के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, निजी व सरकारी कार्यालय इन पाबंदियों से बाहर रखे गए हैं। उन्होंने सभी होटलों, आतिथ्य संस्थानों, रेस्टोरेंटों व मैरिज पैलेसों को रात 9:30 बजे तक बंद करने के भी आदेश दिए हैं। अमित कुमार पांचाल ने निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पूरा पालन रखा जाए , घर से बाहर निकलते समय मास्क पहना जाए व समय-समय पर साबुन से व सैनटाइजर से हाथ धोना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने वालों के लिए किया जाने वाला जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।