मोहाली के आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा बिना होलोग्राम के बायो ब्रांड्स की बड़ी खेप बरामद

एस.ए.एस. नगर/चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। ‘‘ऑप्रेशन रैड रोज़’ के अंतर्गत राज्य में शराब की तस्करी के विरुद्ध अपनी कोशिशें जारी रखते हुए आबकारी विभाग, पंजाब ने ज़ीरकपुर इलाके में स्कॉच की बोतलों में सस्ते ब्रांड की शराब भरने की कार्यवाही में शामिल मुख्य दोषी को काबू करके बड़ी सफलता हासिल की है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आबकारी कमिश्नर, पंजाब श्री रजत अग्रवाल (आई.ए.एस.) और आईपीएस, आई.जी. क्राइम, पंजाब श्री मुनीश चावला ने बताया कि मोहाली एक्साईज ने शराब की तस्करी में शामिल व्यक्तियों पर फिर शिकंजा कस दिया है। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति चंडीगढ़ से पंजाब में सस्ती शराब की तस्करी और आगे इसको बायो/महंगे ब्रांड की बोतल में भरने की कार्यवाही में शामिल हैं। आगे की जानकारी में यह सामने आया कि जतिन्दर पाल सिंह उर्फ जेपी इस घोटाले में सक्रियता से शामिल था। 04/05 जनवरी, 2021 की बीच की रात डिप्टी कमिश्नर आबकारी, पटियाला ज़ोन राजपाल सिंह के योग्य नेतृत्व और ए.आई.जी, आबकारी अमरप्रीत घुम्मन और सहायक कमिश्नर एक्साईज़ रोपड़ रेंज विनोद पाहूजा की निगरानी अधीन एक टीम जिसमें ई.आई. खरड़ स. रुपिन्दर सिंह, ई.आई. डेराबस्सी जसप्रीत सिंह, एस.आई. कुलविन्दर सिंह और ए.एस.आई. लवदीप सिंह और अन्य स्टाफ शामिल था, ज़ीरकपुर में मौजूद थे, जब उनको सूचना मिली कि मुलजि़म जतिन्दरपाल सिंह उर्फ जेपी को खाली बोतलों, मोनो कार्टन्स (डिब्बे) और बायो ब्रांड्स के ढक्कनों की एक खेप मिलेगी।

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दोषी को रंगे हाथों पकडऩे के लिए मोहाली एक्साईज़ और एक्साईज़ पुलिस की टीमों का गठन किया गया। टीमों को उस समय सफलता मिली जब ज़ीरकपुर में जतिन्दरपाल सिंह अपने साथियों समेत बस नं. एचआर 63 डी 8080 में से कुछ डिब्बे उतार रहे थे। टीमों ने मुलजि़म और उनके साथियों को पकडक़र सफलतापूर्वक मौके से गिरफ़्तार कर लिया। टीम को खेप में ब्लैक लेबल की 80 खाली बोतलें, ब्लैक लेबल के 55 मोनो कार्ट्नस, रैड लेबल की 10 खाली बोतलें, चीवास रीगल के 35 ढक्कन, चीवास रीगल के 30 लेबल, चीवास रीगल के 100 बिना इस्तेमाल किए हुए ढक्कन मिले। टीम को मौके पर मुलजि़म की कार जिसका नं. पीबी 23 आर 7209 है, भी मिली जिसमें से रेड लेबल के 6 केस और ब्लैक लेबल के 2 केस मिले। बाद में टीम ने जतिन्दर पाल सिंह उर्फ जेपी की रिहायश अर्थात प्त408, चौथी मंजि़ल, टावर 19, मोतिया रॉयल सीटी, ज़ीरकपुर में छापा मारा। टीम ने ब्लैक लेबल की भरी हुईं 11 बोतलें, ऑल सीज़न की 12 खाली बोतलें और 555 गोल्ड की 12 बोतलें बरामद की।

इसके बाद टीम ने जमुना एनक्लेव ज़ीरकपुर में जतिन्दर सिंह और विजय कुमार के गोदाम-कम-रिहायश पर छापा मारा, जहाँ से ब्लैक लेबल की 54 बोतलें, रैड लेबल की 12 बोतलें, 07 बोतलें रॉयल सैल्यूट, 60 बोतलें नैना, 12 बोतलें ब्ल्यू लेबल, रैड लेबल की 60 खाली बोतलें, एब्सोलूट वोदका की 32 खाली बोतलें, रैड लेबल की 80 खाली टीन पैकिंग, मोनो कार्टन्स के साथ ग्लैनफिडिच की 90 खाली बोतलें, मोनो कार्ट्नस के साथ ब्लैक डॉग की 136 खाली बोतलें, वोदका के 18 कार्ट्नस, ब्ल्यू लेबल के 20 मोनो कार्टन्स, रैड लेबल के 136 मोनो कार्ट्नस, रेड लेबल के 80 बिना इस्तेमाल किए हुए ढक्कन, चीवास रीगल के 300 नेक लेबल, चीवास रीगल के 500 बिना इस्तेमाल किए हुए ढक्कन और 25 लीटर ई.एन.ए. बरामद किए गए। जांच के दौरान मुलजि़म ने माना कि वह चंडीगढ़ आधारित शराब के ठेकेदार आशू गोयल से सस्ती शराब के बॉन्ड्स जैसे 555 और ऑल सीजऩ की बाकायदा तौर पर तस्करी करता है और नयी दिल्ली से खाली बोतलें, ढक्कन और अन्य सामग्री खऱीदता है। वह यमुना एन्क्लेव के एक गोदाम में खाली बोतलें, ढक्कन और अन्य सामग्री स्टोर करता था, परन्तु सस्ती ब्रांड की शराब अपनी रिहायश में रखता था।

फिर वह अपने साथियों की मदद के साथ सामग्री को अपनी रिहायश पर लाता है और वहां बोतलें भरता है। उसने चंडीगढ़ और अन्य इलाकों में बोतलों में भरी तैयार शराब की सप्लाई के लिए अपनी कार का प्रयोग किया। उसने यह भी माना कि अन्य राज्यों से कुछ तस्कर उसकी रिहायश पर डिलीवरी लेने आते हैं। जतिन्दरपाल सिंह उर्फ जेपी पुत्र हरमोहन सिंह निवासी फ्लैट नंबर 408, चौथी मंजि़ल, टावर नं. 19, मोतिया एन्क्लेव, ज़ीरकपुर (2) जतिन्दर सिंह पुत्र मोहिन्दर सिंह निवासी गाँव बरबैन, कुरूक्षेत्र (3) करन गोस्वामी पुत्र गुरनाम पाल सिंह निवासी मकान नं. शिवा एन्क्लेव, भाबत, ज़ीरकपुर और (4) विजय पुत्र रजिन्दर सिंह निवासी फ़्लैट नंबर 408, चौथी मंजि़ल, टावर नं. 19, मोतिया एन्क्लेव, ज़ीरकपुर के खि़लाफ़ पुलिस थाना ज़ीरकपुर में पंजाब आबकारी एक्ट की धारा 61 /1/14 अधीन और आइपीसी की धारा 420 और 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नं. 07 तारीख़ 05.01.2021 दजऱ् की गई है। बाद में आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और आई.पी.सी. की धारा 419, 170, 171, 328 भी जोड़ दी गई। जांच के दौरान यह भी पता लगा है कि दोषी और उसके साथियों की गुरप्रीत सिद्धू निवासी मोतिया रॉयल सीटी, ज़ीरकपुर के साथ काफ़ी नज़दीकी थी। निष्कर्ष के तौर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले के बारे में अवगत कराया गया, जिसने यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया और एसएसपी, मोहाली की निगरानी अधीन एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया।

टीमों ने मामले में आगे जांच पड़ताल की और गुरप्रीत सिद्धू को गिरफ़्तार किया। इस दौरान टीमों ने सैक्टर 29 में चंडीगढ़ आधारित शराब के ठेकेदार आशु गोयल के एक गोदाम पर भी छापा मारा, जहाँ शराब के अलग-अलग ब्रांड्स के 1966 केस (बिना होलोग्राम) मिले। अगली जांच के लिए चंडीगढ़ एक्साईज़ और चंडीगढ़ पुलिस की हाजिऱी में गोदाम को सील कर दिया गया। आबकारी कमिश्नर पंजाब श्री रजत अग्रवाल (आई.ए.एस.) और आई.जी. क्राइम, पंजाब मुनीश चावला (आईपीएस) ने दोहराया कि जहाँ तक शराब की तस्करी या आबकारी के साथ जुड़ी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का सम्बन्ध है, किसी को भी बख़्शा नहीं जायेगा और कानून के अनुसार बनती कार्यवाही की जाएगी। श्री रजत अग्रवाल ने बताया कि नाजायज़ शराब सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिकायत नंबर 9875961126 शुरू किया गया है।

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