गांव हकूमतपुर, बरियाना कलां व चक्क राउता माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) अमित कुमार पांचाल ने होशियारपुर में कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए गढ़शंकर तहसील के पी.एच.सी पालदी के अंतर्गत आते गांव हकूमतपुर, बरियाना कलां व पी.एस.पी पोसी के अंतर्गत आते गांव चक्क राउता को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

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जारी आदेश में उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मैडिक इमरजेंसी व जरुरी कार्यों को ही मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर सर्वे व संपर्क की ट्रेसिंग करेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार सभी पाजीटिव मामलों को स्वास्थ्य सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गढ़शंकर तहसील के पी.एच.सी पालदी के अंतर्गत आते गांव हकूमतपुर, बरियाना कलां व पी.एस.पी पोसी के अंतर्गत आते गांव चक्क राउता में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की अवधि कम से कम 10 दिन की होगी। उन्होंने कहा कि जहां पिछले सप्ताह में एक से अधिक मामले नहीं, उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को खोला जाएगा या इसको एक सप्ताह में एक बार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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