3 सितंबर तक पेश किए जा सकेंगे नुकशान के दावे : जिलाधीश

पटियाला, (द स्टैलर न्यूज़): जिलाधीश पटियाला श्री कुमार अमित ने कहा कि माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सिविल रिट पटीशन नं. 19086 आफ 2017 में दिए निर्देशानुसार डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी संबंधी 25 अगस्त 2017 को आए फैसले के बाद हुए हिंसा दौरान अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग, संस्था या आम लोगों का भी कोई जानी या माली नुकसान हुआ है तो वह अपने संबंधित क्षेत्र के उपमंडल मैजिस्ट्रेट कार्यालय से 3 सितंबर 2017 तक अपने दावे पेश कर सकता है। जिलाधीश ने बताया कि किसी अन्य जानकारी के लिए एस.डी.एम. कार्यालय पटियाला/दूधनसाधां के टैलीफोन नं 0175-2311319, एस.डी.एम. राजपुरा के फैलीफोन नं 01762-224132, एस.डी.एम. कार्यालय नाभा के टैलीफोन नं 01765-220646, एस.डी.एम. कार्यालय पातड़ा के टैलीफोन नं 01764-243403 तथा एस.डी.एम. कार्यालय समाणा के टैलीफोन नं 01764-220038 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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