सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेटिव केस लगाने की अपील की

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से 14 मई को लगाई जाने वाली लोक अदालत को सुचारु ढंग से संपन्न करवाने के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों जिनमें एस.एस.पी कार्यालय, पी.एस.पी.सी.एल, बी.एस.एन.एल, जिले के बैंको के कंट्रोलिंग हैड, बी.डी.पी.ओ व इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेटिव केस लेकर आने के लिए कहा ताकि अधिक से अधिक केसों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो केस कोर्ट में पैंडिंग चल रहे हैं, उन केसों को भी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित कोर्ट में लगाया जा सकता है, इनमें घरेलू झगड़े, जमीन-जायदाद के झगड़े, सिविल केस, इंजक्शन मैटर, लैंड एक्योजेशन केस, ट्रैफिक चालान, कंपाउंडेबल केस, चैक बाउंस केस व फौजदारी कंपोंडेबल केस शामिल है।
सचिव  जिला कानूनी  सेवाएं अथारिटी ने बताया कि क्योंकि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, इस लिए इस फैसले की कोई अपील नहीं होती व लोक अदालत में लगी कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। इस लिए अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत में केस लगाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने डी.डी.पी.ओ व बी.डी.पी.ओज को खास हिदायत की कि वे अधिक से अधिक गांवों के मंदिरों व गुरुद्वारों में स्पीकर के माध्यम से 14 मई को जिला कचहरी में लगाई  जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार करें व सैमीनार लगा कर गांवों  की पंचायतों को जागरुक करें ताकि लोग बढ़ चढ़ कर नि: शुल्क कानूनी सहायता का लाभ ले सकें।

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इसके अलावा आज ग्राम पंचायत बेगमपुर होशियारपुर में सैमीनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल एडवोकेट हरिंदर सिंह ने व पैरा लीगल वालंटियर मोहन सिंह ने की। इसके अलावा ग्राम पंचायत असफपुर  मुकेरियां में भी सैमीनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल एडवोकेट अमनदीप कौर व पैरा लीगल वालंटियर सोनिया की ओर से की गई। इस मौक पर गांव वासियों को नालसा की ओर से चलाई जा रही कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 2019, पंजाब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम-2017 व पंजाब फाइनांशियल असिस्टेंस टू एसिड अटैक विक्टिम स्कीम-2017 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई व साथ ही नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरुक किया गया।

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