पशुओं को सार्वजनिक स्थानों और सडकों पर छोडने की मनाही

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर अमित सरीन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में खुली सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अपने पशुओं को छोड़ने पर पांबदी लगाई है। ये आदेश 2 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।

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