अनाधिकृत वाटर सप्लाई और सिवरेज कुनैकशनों को रेगुलर करने के लिए ‘वन टाईम सेटलमेंट ’ स्कीम : आशिका जैन

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार द्वारा अनाधिकृत वाटर सप्लाई और सिवरेज के कुनैकशनों को रेगुलर करवाने के लिए ‘वन टाईम सेटलमेंट ’ स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत नगर निगम होशियारपुर के अधीन पड़ते क्षेत्रों के निवासी अनाधिकृत कुनैकशनों को तय फीस भर कर रेगुलर करवा सकते हैं। नगर निगम के कमिश्नर आशिका जैन ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब सरकार ने घरेलू अनाधिकृत पानी और सिवरेज के कुनैकशनों को रेगुलर कराने की फीस 200 रुपए प्रति कनैक्शन से 1000 रुपए प्रति कनैक्शन रखी है जबकि व्यापारिक /संस्थागत कुनैकशनों के लिए यह फीस 1000 और 2000 रुपए प्रति कनैक्शन है। विस्तार में जानकारी देते आशिका जैन ने बताया कि जो घर 125 गज़ तक के हैं, वह 200 रुपए प्रति कनैक्शन फीस भर कर पानी और सिवरेज के अनाधिकृत कुनैकशनों को रेगुलर करवा सकते हैं। इसी तरह 125 से 250 गज़ तक के घरेलू कुनैकशनों के लिए यह फीस 500 रुपए प्रति कनैक्शन जबकि 250 गज़ से ऊपर के घरों के लिए यह फीस 1000 रुपए प्रति कनैक्शन रखी गई है।

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इसी तरह व्यापारिक /संस्थागत अनाधिकृत कनैक्शन जो कि 250 गज़ तक की जगहों में लगे हुए हैं, को रेगुलर करवाने के लिए 1000 रुपए प्रति कनैक्शन और 250 गज़ से ऊपर के लिए 2000 रुपए प्रति कनैक्शन फीस जमा करवा के इनको रेगुलर करवाया जा सकता है। आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी 25 अगस्त, 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 3 महीने तक फीस जमा करवाने पर आवेदनकर्ता से कोई अतिरिक्त खर्चा जैसे कि रोड कटिंग, कनैक्शन फीस और सिक्योरटी आदि कुछ भी वसूल नहीं किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को पानी और सिवरेज के जारी किये कुनैकशनों को मालकी सबूत के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जायेगा और नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख़ से उपभोक्ता को बनता बिल जारी किया जायेगा। इसके साथ ही नोटिफिकेशन जारी होने से 3 महीनो के अंदर-अंदर बकाया एकमुशत जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को लगे ब्याज /जुर्माने से छूट दी जा रही है। उन्होंने अपील की कि शहर निवासी इस स्कीम का लाभ लेने और अनाधिकृत पानी और सिवरेज कुनैकशनों को रेगुलर करवाएं जिससे इसके बाद नगर निगम की तरफ से अनाधिकृत कनैक्शन लगाने वालों पर की कार्यवाही से उपभोक्ता बच सकें। 

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