पीने वाले पानी का दुरुपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप हंस ने जिले में घरों के आंगन, थड़ों व गाडिय़ों को धोने , प्लांटों में अनाधिकृत वाटर सप्लाई का कनेक्शन कर सब्जियां आदि को लगाने, निर्माण कार्य के लिए पीने वाला पानी प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में कुछ व्यक्तियों की ओर से अपने घरों के आंगन, थड़े व गाडिय़ों को धोने, प्लांटों में अनाधिकृत वाटर सप्लाई का कनेक्शन कर सब्जियां आदि को पानी देन से पीने वाले पानी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण गर्मियों के मौसम में पीने वाले पानी की किल्लत की हमेशा संभावना बन रहती है, इस लिए पीने वाले पानी के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाना जरुरी है।

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डिप्टी कमिश्नर-कम-कमिश्नर नगर निगम श्री संदीप हंस ने कहा कि नगर निगम की ओर से एक पैट्रोलिंग पार्टी का भी गठन किया गया है व यह पार्टी शहर में लगातार घूमेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस दौरान जो व्यक्ति अपने घरों के आंगन, थड़े, गाडिय़ों व प्लांटों के अंदर सब्जियां आदि को पीने वाले पानी से धोते या पानी लगाते सामने आए, तो उन व्यक्तियों को नगर निगम की ओर से जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति की ओर से बार-बार पीने वाले पानी का दुरुपयोग किया जाता है, तो उसका कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिया जाएगा।

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