कपूरथला में 8 वर्ष पुराने हत्या मामले में अदालत ने 16 आरोपियों को सुनाई सजा 

कपूरथला(द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गौरव मढिय़ा।  जिला कपूरथला में एडिशनल सेशन कोर्ट में विचाराधीन 8 वर्ष पुराने एक हत्या और मारपीट के मामले में नामजद दोनों पक्षों के 19 आरोपियों में से 6 को उम्र कैद और 10 को 10-10 साल की सजा अतिरिक्त सेशन जज अजैब सिंह ने सुनाई है। इस बात की पुष्टि डिप्टी जिला अटार्नी अनिल बोपाराय ने भी करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए माननीय अदालत में दोनों पक्षों के 16 लोगों को आरोपी मानते हुए सजा और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने के आदेश दिए हैं। जबकि उक्त मामले में 3 आरोपी गैरहाजिर भी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में कपूरथला के गांव ढपई में दो गुटों के बीच कातिलाना हमला हुआ था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उक्त मामले में थाना सदर पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया था। जिस मामले में धारा 302 के तहत 9 नामजद थे तथा धारा 307 के तहत दूसरे पक्ष के 10 आरोपी नामजद थे।  

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उक्त मामला कपूरथला के माननीय एडिशनल सेशन जज अजैब सिंह की अदालत में विचाराधीन था। जिसमे माननीय अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आज फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के 6 तथा दूसरे पक्ष के 10 आरोपियों को सजा के आदेश दिए हैं। इस संबंध में डिप्टी डिस्टिक अटार्नी  अनिल बोपाराय ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में हत्या की धारा 302 के तहत नामजद जगजीत सिंह सहित 9 लोगों में से 6 को उम्र कैद तथा 1-1 लाख रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जबकि उक्त मामले में 3 आरोपी गैरहाजिर थे। वही जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल की अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिए हैं।  

दूसरी तरफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत नामजद मुख्य आरोपी सतनाम सिंह सहित 10 आरोपियों को 10 10 वर्ष की सजा के साथ 50 – 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।  जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने की सजा में इजाफा भी किया जाएगा। डिप्टी डिस्टिक अटार्नी अनिल बोपाराय ने यह भी बताया कि उक्त मामले में धारा 326 के तहत नामजद 6 आरोपियों को 5- 5 वर्ष की सजा के साथ 25000 – 25000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है।  

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