आनलाइन पोर्टल पर खानगी तकसीम दर्ज करने का कार्य किया आसान: संदीप हंस

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार की ओर से खानगी तकसीम(जमीन-जायदाद का वितरण) को दर्ज करने की प्रक्रिया को और आसान व सुचारु बनाने के लिए आनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पर एक क्लिक के माध्यम से खानगी तकसीम संबंधी आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं।
इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बताया कि जमीन मालिक अपनी खानगी तकसीम संबंधी आवेदन आनलाइन पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://द्गह्यद्गह्म्1द्बष्द्गह्य.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ पर दर्ज कर सकते हैं व अपने प्रार्थना पत्र की स्थिति भी चैक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक इस वैबसाइट पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, गांव का नाम, सब तहसील/तहसील, जिला खाता व खेवट नंबर पर विवरण सहित आवेदन देकर अप्लाई कर सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवेदक को जमीन के सारे हिस्सेदारों की ओर से हस्ताक्षरित किया प्रस्तावित वितरण का एक मैमोरंडम व जमीन की वितरण को दर्शाता फील्ड मैप भी अपलोड करना पड़ता है।

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संबंधित सर्कल राजस्व अधिकारी की ओर से कार्रवाई करने के बाद यह आनलाइन आवेदन कानूनगो इंचार्ज व फिर संबंधित पटवारी को भेजा जाता है। माल रिकार्ड के साथ मैमोरंडम के सारे तथ्यों का सत्यापन करने के बाद, पटवारी की ओर से संबंधित पक्षों को कार्रवाई के लिए निजी तौर पर उपस्थित होने व इंतकाल की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इंतकाल दर्ज करने के बाद संबंधित पटवारी इसको सत्यापन करने के लिए कानूनगो के पास पेश किया जाता है और फिर अंतिम आदेशों के लिए संबंधित सी.आर.ओ(सहायक कुलैक्टर ग्रेड-2) के आगे पेश किया जाता है। इंतकाल का सत्यापन करने के बाद हर प्रार्थना पत्र के लिए पोर्टल पर संक्षिप्त आर्डर दर्ज किया जाता है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकार की यह नागरिक केंद्रीत पहलदकमी सीमाबंदी की प्रक्रिया को सरल बनाने में अहम साबित हो रही है और इससे विवादों का निपटारा आपसी सहमती से किया जा रहा है। इसके चलते आसान ढंग से जमीन की खरीद-बेच के अलावा फसलों के नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने व जमाबंदी की नकल आसानी से हासिल करने में मदद मिल रही है।

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