चंडीगढ़, ( द स्टैलर न्यूज़)। राज्य के विद्यार्थियों को मानक उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफैसरों के 645 पद भरने की आज सहमति दी। इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्री समूह की मीटिंग में लिया गया। यह खुलासा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने कहा कि 16 सरकारी कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा कमीशन ( पी. पी. एस. सी.) के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के 645 पद भरने की मंज़ूरी दी। यह पद यू. जी. सी. रैगुलेशन 2018 और राज्य सरकार की तरफ से जारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए यू. जी. सी. वेतन स्केलों के नोटिफिकेशन के मुताबिक भरे जाएंगे। इस कदम से जहाँ नये खुले कॉलेजों को पूरी तरह कार्यशील करने में मदद मिलेगी, वहीं पहले से चल रहे कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर होगी और इन कॉलेजों में नये कोर्स शुरू किये जा सकेंगे। इस कदम से इन कॉलेजों में पढ़ाई का मानक सुधरेगा और कॉलेजों की कार्यप्रणाली को सुचारू किया जा सकेगा।
सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल की भर्ती के लिए आयु सीमा 45 से बढ़ा कर 53 साल करने की मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 45 से बढ़ा कर 53 साल करने की मंजूरी दे दी जिससे सहायक प्रोफैसरों/ प्रोफैसरों को 53 साल की आयु तक इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाया जा सके। यह पद पंजाब लोक सेवा कमीशन (पी. पी. एस. सी.) के द्वारा भरे जाएंगे। आयु सीमा में इस छूट से सरकार के पास योग्य और समर्थ व्यक्तियों का एक बड़ा पुल मुहैया होगा, जिसमें से पी. पी. एस. सी. द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जा सकेगा। इस कदम से संतोषजनक अकादमिक योगदान वाले तजुर्बेकार अध्यापक, जिनके पास प्रशासनिक महारत भी होगी, इन पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिलों के बकाए माफ
एक और मिसाली फ़ैसले में कैबिनेट ने 20 सरकारी गौशालाओं सहित रजिस्टर्ड ( तसदीकशुदा) गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिलों के बकाए माफ करने को हरी झंडी दे दी। इस कदम का मंतव्य गौशालाओं को बेसहारा पशुओं की संभाल की समस्या को ख़त्म करने के लिए खुलदिली के साथ योगदान डालने के योग्य बनाना है। इस काम के लिए पी. एस. पी. सी. एल. के पास पड़े गाय सैस के पैसे में से ख़र्च किया जायेगा।
नागरिक आधारित प्रगतिशील शासन प्रबंध कायम करने के लिए समझौता सहीबद्ध करने की सहमति
नागरिक आधारित और प्रगतिशील शासन प्रबंध कायम करने के मंतव्य से एक मिसाली पहलकदमी में कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार विभाग और आईडीइनसाईटस इंडिया प्राईवेट लिमिटिड के बीच समझौता सहीबद्ध करने की सहमति दी। इस समझौते के द्वारा बेहतर प्रशासन देने के लिए डेटा और प्रमाणों के प्रयोग सम्बन्धी सरकारी क्षमता में विस्तार करने के लिए माहिरों की सेवाएं मुफ़्त में लेने के लिए सरकार और आईडीइनसाईटस इंडिया के साथ सहयोग करेगी। इस कदम से राज्य सरकार को नागरिक आधारित और प्रगतिशील शासन प्रबंध स्थापित करने के लिए पेशेवर माहिरों की सेवाएं मिलेंगीं।
पंजाब ई-स्टैंप नियम, 2014 में संशोधन को हरी झंडी
कैबिनेट ने 500 रुपए तक के ऑनलाइन ई-अष्टाम शुरू करने के लिए पंजाब ई- स्टैंप रूल्ज, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। अन्य राज्यों में ई-अष्टाम का विकल्प सफलतापूर्वक तरीके से चल रहा है और इसलिए सादे कागज़ पर ई- अष्टाम सर्टिफिकेट का प्रिंट भी लिया जा सकता है। ऑफलाईन विकल्प की तरह आनलाइन अष्टाम में भी डी बारकोड और एक यू. एम. होगा जिससे अष्टाम पेपर की सुरक्षा सम्बन्धी कोई मसला पैदा न हो। इसलिए पंजाब के लोगों की सुविधा के लिए ई-अष्टाम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन विकल्प शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। अब पंजाब निवासी आनलाइन माध्यम के द्वारा 500 रुपए तक के ई-अष्टाम सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे।
एन. आर. आई. विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें मंजूर
पंजाब कैबिनेट ने एन. आर. आई. विभाग की साल 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें भी मंज़ूर कर ली। इसी तरह आर्थिक नीति और योजना बोर्ड पंजाब की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने राजिन्दर गुप्ता, अमृत सागर मित्तल और सुनील गुप्ता को बोर्ड में कैबिनेट रैंक के साथ वाइस चेयरमैन नियुक्त करने की कार्यबाद मंजूरी दी। कैबिनेट ने इन नियुक्तियों की शर्तों, वेतन और भत्तों को भी मंज़ूर कर लिया। बड़े लोक हित को ध्यान में रखते हुये कैबिनेट ने डिप्टी कमिशनर दफ़्तर, मालेरकोटला में नायब तहसीलदार (कृषि), सदर कानूनगो और नायब सदर कानूनगो के एक-एक पद सृजन करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राजस्व रिकॉर्ड में ग़ैर-खेती मंतव्यों के लिए ज़मीन के अधिग्रहण के लिए ज़मीन का प्रयोग बदलने के लिए फार्म ‘एल’ और फार्म ‘एम’ लागू करने के लिए पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 में संशोधन करके इसमें नियम 6 ए जोड़ने की मंजूरी दे दी।
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