होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। मिशन तंदुरुस्त पंजाब तहत लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला मनोनीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा डा. लखवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला होशियारपुर के दवा विक्रेताओं के साथ सिविल सर्जन कार्यालय में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 50 दवा विक्रेताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान संबोधित करते हुए डॉ.लखवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ डीलर की तरह, खाद्य उत्पाद या फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा विक्रेताओं को भी पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिन दवा विक्रेताओं ने अभी तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, उन्हें सिविल सर्जन, खाद्य सुरक्षा विंग कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। बैठक में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में दवा विक्रेताओं या खाद्य व्यवसाय संचालकों जिन्होंने पंजीकरण या लाइसेंस लिया है उनके लिए यह आवश्यक है वह पंजीकरण या लाइसेंस की एक प्रति तैयार करके बिक्री प्वांइट पर प्रदर्शित करें।
उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों का सालाना कारोबार 12 लाख से कम है उनका पंजीकरण जबकि 12 लाख से अधिक कारोबार करने वाले खाद्य संचालकों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। पंजीकरण शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष और लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये प्रति वर्ष है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन वेंडरों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उन्हें बिना किसी झंझट के आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने और देय सरकारी शुल्क का भुगतान करने के बाद तुरंत जारी किया जाएगा। डॉ. लखवीर सिंह ने कहा कि कोई भी खाद्य विक्रेता जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उस पर धारा 63 के तहत 5 लाख रुपये तक के जुर्माने या 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं को एफएसएसएआई अधिनियम का पालन करने और लोगों को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता न हो। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जेडएलए राजेश सूरी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर परमिंदर सिंह और मनप्रीत सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर रमन विरदी और संदीप कुमार मौजूद थे।