कर्मवीर बाली की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपितों की अदालत ने रद्द की जमानत

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष कर्मवीर बाली को जान से मारने के लिए सुपारी देने वाले आरोपित रजनी पत्नी दुष्यंत ठाकुर निवासी मोहल्ला नीलकंठ थाना माडल टाउन, रेखा पत्नी रिंपी गांव खेपड़ां, थाना हरियाना व सतनाम सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी खुनखुन खुर्द, थाना बुल्लोवाल की माननीय अतिरिक्त सैशन जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी की अदालत ने जमानत याचिका रद्द कर दी है। उन्होंने अपने फैसले में बताया कि आरोपितों ने पहले कर्मवीर बाली से माफी व उसके बाद झगड़े के कारण रजनी पर 107/50 हुई थी। कर्मवीर बाली ने जो केस रजनी पर 138 के अधीन केस किया था उसमें उसके गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कर्मवीर बाली की सुपारी दी और साजिश में शामिल हुए।

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जिस कारण इन पर धारा 383, 506, 111 के अधीन मामला दर्ज हुआ था। इससे साबित होता है यह जमानत के काबिल नहीं हैं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस दौरान उन्होंने थाना माडल टाउन की पुलिस को निर्देश जारी किए कि आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए व जेल भेजा जाए। बता दे कि इस मामले में कर्मवीर बाली की हत्या की सुपारी लेने वाले तीनों आरोपित कर्ण उर्फ घोड़ा पुत्र डेविड निवासी उमरपुर, थाना मुकेरियां, रवि थाना हरियाना व सुरिंदर थाना मुकेरियां इसी केस में जेल बंद हैं। इस फैसले पर संधर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष कर्मवीर बाली ने माननीय अदालत का धन्यवाद किया है व कहा है कि माननीय अदालत ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए सही फैसला सुनाया है।

उन्होंने इस दौरान इस मामले में पैरवाई करने वाले वकील रोहित जोशी का भी आभार व्यक्त किया व कहा कि रोहित जोशी ने बड़ी कुशलता से इस उलझे हुए मामले को अदालत में रखा जिस कारण अदालत ने सही फैसला सुनाया है। इस मौके उनके साथ बलविंदर कुमार, निर्मल सिंह, उत्तम सिंह, विद्या भूषण, नरिंदर सिंह, नव्वल किशोर कालिया उपस्थित थे।

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