चंडीगढ़ मेयर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः रद्द किए 8 मत बहाल, आप उम्मीदवार कुलदीप बने सकते हैं मेयर

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को वैध विजेता करार दिया है। अदालत के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आप का मेयर बनने का रास्ता लगभग तय हो गया है। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह द्वारा आप नेता के पक्ष में पड़े 8 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था और पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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अदालत ने आदेश में कहा कि सभी 8 मत याचिकाकर्ता उममीदवार, कुलदीप कुमार के पक्ष में दिए थे, वे अमान्य नहीं थे, बल्कि रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार कानून के खिलाफ था, इसलिए मेयर के पुराने चुनाव को रद्द कर दिया, जो कि कानून के अनुसार नहीं था। मेयर ने त्यागपत्र दे दिया है व इस बात को भी रिकार्ड में रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले दोबारा मतदान की मांग की थी, लेकिन हमारा मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना गलत होगा। 8 मतों को रद्द किया गया था, उन्हें ही माना जाएगा। 12 मत जो पहले सही थे, उन्हें मिलाकर कुल 20 वोट होते हैं। इसके उपरांत माननीय अदालत ने आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद आप में खुशी की लहर दौड़ गई तथा सीएम पंजाब भगवंत मान ने भी ट्वीट करके इस पर खुशी व्यक्त की है।

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