नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई को कल शाम तक अपना सारा डेटा सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग के हवाले करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई को 12 मार्च को इलेक्टोरल बांड से जुड़ा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रोल बांड से संबंधित डेटा पब्लिश करेगा।
इस मामले में एसबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने अपने फैसले में बैंक से मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है, हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है।