30 मई शाम 6 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक ड्राई-डे घोषित

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिले की सीमाओं में 30 मई शाम 6 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक व 4 जून को वोटों की गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने व बेचने पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई है। यह आदेश होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों व शराब के अहातों पर जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है पर भी पूर्ण तौर पर लागू होगें।

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जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 54 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30 मई शाम 6 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक व 4 जून को वोटों की गिनती के पूरे दिन शराब आदि बेचने, स्टोर करने व  सार्वजनिक स्थानों भाव होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों व बार में शराब बेचने, परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।  

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