कृपया ध्यान दें: अगले आदेशों तक कर्फ़्यू जारी, जिला मैडिस्ट्रेट ने जारी किए विभिन्न निर्देश, दी बड़ी राहतें

होशियारपुर। जिला होशियारपुर में कोविड -19 (कोरोना वायरस) के प्रभाव को रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर अपनीत रियात की तरफ से धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत जिले की हद में अगले हुक्मों तक कर्फ़्यू जारी रखने के हुक्म देते कहा कि इस दौरान लोगों के घर में से बाहर आने, गली, रोड या किसी जनतक स्थानों आदि ऊपर आने की सख़्त मनाही होगी।

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उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ ज़रूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जिस में सभी सरकारी हस्पताल, प्राईवेट हस्पताल और डाईगनोस्टिक सैंटर, एंबुलेंस सेवाओं जिनको सिवल सर्जन और ऐस.डी.ऐमज़ की तरफ से कर्फ़्यू के पास जारी किये गए हैं, सेवाओं बहाल रहेंगी। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर दवाएँ पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से चुने गए कैमिस्टों जिनको डीसी दफ़्तर और एसडीएमज़ की तरफ से कर्फ़्यू के पास जारी किये गए हैं, यह सेवाओं प्रातःकाल 7 बजे से शाम 7 बजे तक दीं जाएंगी।

इसके इलावा डायलसिस, कीमोथरैपी और ओर गंभीर बीमारियाँ वाले मरीज़ एसडीएमज़ की तरफ से जारी किए मेडिकल के पास जिले और जिले से बाहर प्रातः काल 7 बजे से ले कर शाम 7बजे तक सफ़र कर सकते हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी व्यक्ति की मौत पर ससकार पर जाने के लिए 5 व्यक्तियों से अधिक की मंज़ूरी नहीं होगी। इस संबंधी कोई के पास जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलंेडर की सेवाओं बरकरार रखने के लिए आन लाईन और टैलिफ़ोन बुकिंग व्यवस्था जारी रहेगा। इस संबंधी कोई दिक्कत आती है, तो रजनीश कौर कंट्रोलर ख़ुराक और सिवल सप्लाई के मोबायल नंबर 98782 -28830 पर संपर्क किया जा सकता है। इस सेवा संबंधी कर्फ़्यू कार्ड कंट्रोलर ख़ुराक और सिवल सपलाईज़ विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और यह सेवा प्रातः काल 7 बजे से शाम 7 बजे तक मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से नोटीफाई किये गए पेट्रोल पंप प्रातः काल 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी, सेवाओं दे सकते हैं। डीसी अपनीत रियात ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से”होम डिलीवरी”के लिए चुने गए करियाना के होलसेलर और रिटेलर प्रातः काल 7बजे से शाम 7बजे तक अपनी, सेवाओं के सकेंगे और इनें को कर्फ़्यू के पास डीसी दफ़्तर और संबंधित एसडीएमज़ की तरफ से जारी किया जाएगा। इसी तरह दुधवाला घरों तक दूध पहुंचाएंगे। किसी को भी बाहर जा कर दूध खरीदने की आज्ञा नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि डेयरी मालिक और दूध विक्रेता रोज़मर्रा की उपभोक्ता तक दूध स्पलाई यकीनी बनाएंगे और किसी भी दुकान पर दूध नहीं बेचा जाएगा। यह सेवा प्रातः काल 7बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी और इस संबंधी दूधवालों को कर्फ़्यू के पास की ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि पोल्ट्री और पशूओं की ख़ुराक के लिए वाहनों को प्रातः काल 6 बजे से प्रातः काल 9 बजे तक राहत दी जाएगी और संबंधित चालक और वाहन के लिए कर्फ़्यू के पास की ज़रूरत नहीं है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सब्ज़ी मंडी तक सब्जियाँ और फल ले जाने वाले वाहनों को भी प्रातः काल 6 बजे से प्रातः काल 9 बजे तक छूट दी गई है और इनको भी कर्फ़्यू के पास की ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि हो सेलर, रिटेलर और मंडी से सब्ज़ी और फल प्रातः काल 6 बजे से प्रातः काल 10 बजे तक खरीद सकेगा और यह प्रातः काल 10 बजे से शाम 7 बजे तक डोर टू डोर सब्ज़ी और फल बेच सकते हैं। इनको कर्फ़्यू के पास जिला मंडी अफ़सर और संबंधित एसडीएम की तरफ से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ चुनी हुई बैंकों और एटीएम अपनी अंदरूनी कार्यवाही प्रातः काल 9बजे से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे।

इस दौरान किसी को भी पब्लिक डिलिंग की मंज़ूरी नहीं रहेगी। इस संबंधी बैंकों को के पास लींड जिला मैनेजर की तरफ से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अखबारों, हाकर प्रातःकाल 6 बजे से प्रातः काल 9 बजे तक अख़बार बांट सकते हैं। इसके इलावा सफ़ाई कर्मचारी प्रातः काल 6 बजे से प्रातः काल 9 बजे तक कूड़ा इकट्ठा कर सकेंगे।

फायर ब्रिगेड सेवा और वाटर स्पलाई सेवा बिना रुके जारी रहेगी। इस संबंधी कर्फ़्यू के पास कमिशनर नगर निगम और संबंधित सब -डिविज़न मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के इलावा कर्फ़्यू संबंधी पाबंदी के आदेश वर्दीधारी पुलिस मुलाजिमों, वर्दीधारी सैनिक और अर्ध सैनिक बलों, होम गार्ड जवानों, डाक्टर, एमरजैंसी सेवाओं के रहे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, जिला मैजिस्ट्रेट या या अधिकारित आधिकारियों की तरफ से जारी पर्मिट धारकों पर लागू नहीं होंगे।

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