होशियारपुर हुआ सील, जालंधर से आने-जाने वालों पर जिला मैजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदी

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: जतिंदर प्रिंस/ मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात की तरफ से कोविड-19 के तहत आम लोगों को सुरक्षित रखने हेतु जिले में पूर्ण तौर पर करफ्यू लगाया गया है, परंतु होशियारपुर के साथ लगते जिला जालंधर में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या दिनप्रतिदिन बढऩे तथा इस वायरस के फैलाव के खतरे के चलते जिलाधीश ने धारा 144 के अंतर्गत जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

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जिसमें जिला जालंधर से आने वाली पब्लिक पर पूर्ण तौर पर पाबंदी गई है तथा जालंधर से आने वाले नैशनल हाई-वे/ लिंंक रोड़़ सील किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जालंधर से होशियारपुर जिले में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी तथा न ही किसी अन्य जिले द्वारा इस जिले में आने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जालंधर जिले का रहने वाला है तो वह जिला होशियारपुर में नौकरी कर रहा है ते वह व्यक्ति अपनी रिहाइश जिला होशियारपुर में ही रखनी होगी या वह अधिकारी विभाग के प्रमुख के साथ इस शर्त पर छूट प्राप्त कर सकता है कि विभाग के प्रमुख ने उस अधिकारी/कर्मचारी की सीट का बदलाव प्रबंध कर लिया है।

जिला- मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला होशियारपुर के साथ लगते राज्य/जिलों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, जिला रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला, गुरदासपुर, पठानकोट आदि) के बार्डरों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चैकिंग जरूरी होगी तथा यह चैकिंग पुलिस विभाग की तरफ से की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना चैकिंग के होशियारपुर जिले में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इस महामारी मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्देश तुरंत लागू होंगे जोकि एकतरफा पास किए गए हैं तथा जिलाधीश अपनीत रियात ने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि जिले में जारी किए गए निर्देशों की पालना यकीनी बनाई जाए।

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