होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। नगर निगम के कमिशनर बलबीर राज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की पुरजोर मांग व सरकार द्वारा तिथि 31 जुलाई 2020 तक वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिल और बकाया राशि एक मुशत जमा करवाने पर व्याज/जुर्माना/सरचार्ज से छूट दी गई है। खपतकारों को अपील की जाती है कि वह तिथि 31 जुलाई तक पानी के बिल और बनता बकाया एक मुशत जमा करवाकर सरकार द्वारा दी गई,
इस सहूलियत का अधिक से अधिक लाभ उठाए। 31 जुलाई के बाद वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिल और बकाया जमा न करवाने वाले खपतकारों से व्याज/जुर्माना/सरचार्ज वसूल किया जा सकता है।