कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले मरीज स्व घोषणा पत्र भर हो सकते हैं होम क्वारंटीन: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब कोरोना वायरस संबंधी जांच के लिए सैंपल देने के बाद पॉजीटिव आने पर मरीज घर में ही एकांतवास होने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसके पहले स्व घोषणा पत्र पर प्रशासनिक अधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य था। यह विचार जिलाधीश अपनीत रियात ने आज कोविड-19 संबंधी अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए रखे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नई हिदायतों के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों से रहित हल्के लक्षणों वाले मरीज अब अपना सैंपल करवाने के मौके पर कुछ शर्तों पर आधारित स्व घोषणा पत्र भर सकते हैं, जिससे वे घर में एकांतवास हो सकते हैं। जिलाधीश ने बताया कि स्व घोषणा पत्र देकर एकांतवास होने वाले मरीजों को सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि होम क्वांरटीन मरीज के पास एक थर्मामीटर, एक पल्स आक्सीमीटर, विटामिन-सी व जिंक की गोलियां होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि घर में एकांतवास मरीजों के स्वास्थ्य का लगातार फालोअप जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फालोअप के दौरान मरीज की ओर से स्व घोषणा पत्र का उल्लंंघन या स्वास्थ्य में गड़बड़ी सामने आती है तो मरीज को इलाज के लिए कोविड स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 60 वर्ष की आयु के वे मरीज जो कोविड-19 पाजीटिव तो पाए जाते हैं, पर जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं मिलते या हल्के लक्षण है, भी घर में एकांतवास किए जा सकते हैं। कोविड पाजीटिव गर्भवती महिलाएं जो कि हाई रिस्क न हो व न ही तीन सप्ताह तक डिलीवरी होनी है, भी महिला रोग विशेषज्ञ की राय से घर में एकांतवास की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि एकांतवास किए हर कोविड पाजीटिव मरीज को सरकार की मोबाइल कोवा एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

अपनीत रियात ने इस दौरान सिविल सर्जन को डाटा सैल का गठन करने के निर्देश देते हुए पाजीटिव मरीजों की क्लोज कांटेक्ट ट्रेसिंग करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कांट्रेक्ट ट्रेसिंग व होम आईसोलेशन चैक करने के लिए सब-डिविजन स्तर पर चार सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें संबंधित एस.डी.एम, शहरी क्षेत्र में ई.ओ व ग्रामीण क्षेत्र में बी.डी.पी.ओ, डी.एस.पी(मुख्यालय) व संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सही तरीके से की गई कांटेक्ट ट्रेसिंग से ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है और कांटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर(एस.ओ.पी) भी जारी की गई है। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों के होम आईसोलेशन का दौरा यकीनी बनाएं। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि होम आईसोलेशन का उल्लंघन करने वाले को 2 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा और बार-बार इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफ.आई. आर भी दर्ज की जाएगी।

इस लिए वे दौरे के दौरान लोगों को इस संबंधी भी जागरुक करें ताकि होम आईसोलेशन का उल्लंघन न हो सके। इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) अमित कुमार पंचाल, एस.पी आर.पी.एस. संधू, कमिश्नर नगर निगम बलबीर राज सिंह, सहायक कमिश्नर(सामान्य) किरपाल वीर सिंह, सिविल सर्जन डा. जसवीर सिंह, सहायक सिविल सर्जन डा. पवन कुमार, जिला एपोडिमोलाजिस्ट डा. सैलेश कुमार व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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