भारतीय चुनाव आयोग ने कोरोना काल दौरान होने वाली मतदान के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव आयोग ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान मतदान करवाने के लिए विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए। इस सम्बन्धी आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस मतदान के दौरान रैलियाँ और घर-घर प्रचार को कुछ मापदंडों के साथ आज्ञा दी गई है। इसके अलावा वोटरों को वोटिंग के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) के बटन दबाने के लिए वोटरों को दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि डिस्पोज़ेबल होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की थर्मल जांच भी की जाएगी और कोविड-19 मरीज़ों को वोटिंग ख़त्म होने से कुछ समय पहले वोट डालने की आज्ञा दी जाएगी। महामारी के इस पड़ाव में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ विधानसभा मतदान होनी हैं। यह हिदायतें बिहार विधानसभा मतदान और देश के बाकी हिस्सों में हो रहे गौण मतदान में लागू की गई हैं।

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प्रवक्ता ने बताया की जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पोलिंग बूथों को सैनेटाईज़ करना लाजि़मी किया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार पैरा-मैडीकल स्टाफ हरेक पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर चयन अमले और वोटरों की थर्मल जांच करेगा। एक पोलिंग स्टेशन में 1,500 की बजाय अधिक से अधिक एक हज़ार वोटर होंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में पोस्टल बैलेट की सुविधा को अपाहिज वोटरों और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बढ़ाया गया है। यह सुविधा गैर-ज़रूरी सेवाओं और कोरोना सक्रमण वाले मरीज़ों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी। जारी की गाईडलाईन में यह भी कहा गया है कि चुनावों से सम्बन्धित सभी गतिविधियों के दौरान कोरोना को रोकने के लिए उपाय अपनाए जाएँ। चयन सरगर्मिर्यों के दौरान हरेक व्यक्ति को मास्क पहनना लाजि़मी होगा। पोलिंग स्टेशनों पर आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सैनेटाईजऱ और साबुन चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना की जानी ज़रूरी की गई है।

मतदान में उम्मीदवारों समेत सिफऱ् पाँच लोगों को घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की आज्ञा होगी। इसमें सुरक्षा कर्मचारी शामिल नहीं हैं। आयोग के अनुसार रोड शो के दौरान काफि़ले के वाहनों को दस की बजाय पाँच के अंतराल पर बाँटा जाएगा। इसमें सुरक्षा वाहन शामिल नहीं हैं। कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक मीटिंगों और रैलियाँ भी आयोजित की जा सकती हैं। जि़ला चुनाव अधिकारी सार्वजनिक सभा के लिए मैदानों को पहले से ही आरक्षित रखने, जिसमें दाखि़ला और बाहर जाने वाले फाटकों का स्पष्ट संकेत होगा। जि़ला चुनाव अफ़सर और जि़ला पुलिस सुपरीटेंडैंट यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सभा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब उम्मीदवारों को नामांकन पत्र ऑनलाईन दाखि़ल करेंगे। वोटरों को कतार में कम से कम समय ठहरे होने की ज़रूरत को देखते हुए उनको पहले आओ, पहला डालो के आधार तो टोकन दिए जाएंगे। सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए ज़मीन पर निशान लगाए जाएंगे। दो वोटरों के दरमियान छह फुट की दूरी रखी जाएगी। महिला और मर्द वोटरों के लिए अलग इंतज़ार क्षेत्र भी बनाए जाएंगे।

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