चण्डीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब-हरियाना हाईकोर्ट की तरफ से डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए यूपीएससी तथा पंजाब सरकार के फैसले पर मोहर लगाते हुए उनकी नियुक्ति को सही ठहराया है। यानि अब दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी कार्यभार पर बने रहेंगे। डबल बैंच जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस संत प्रकाश की तरफ से यह फैसला सुनाया गया।
वर्णनयोग्य है कि जूनियर रैंक के अधिकारी ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को लेकर सीनियर आईपीएस डीजीपी स्तर के अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा तथा सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने पहले सैंट्रल एडमिनिस्ट्रटिव ट्रिब्यूनल और बाद में हाई कोर्ट में पटिशन दर्ज की थी।