बिलासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला में आगामी 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनावों व 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चनावों के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार 5 से 25 जनवरी तक जिला में होने वाले स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नही चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों व हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम, 1994 की धारा 340-एन व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158 एन में दर्शाए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।