जिला मजिस्ट्रेट ने शर्तों सहित 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम आदि खोलने की दी छूट

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से 25 जून तक जिले के होटलों सहित सभी रेस्टोरेंट, कैफे, कॉफी शाप, फास्ट फूड आउटलेट्स, ढाबा व अन्य खाने पीने वाले स्थानों के अलावा सिनेमा, जिम, म्यूजियम को 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ खोलने पर छूट के आदेश दिए हैं, बशर्ते इनके कामगारों को कोविड वैक्सीन का कम-से-कम एक टीका लगा हो। गैर ए.सी बसें क्षमता के अनुसार चल सकती हैं जबकि ए.सी. बसें 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने विवाह और संस्कार सहित व्यक्तियों के एकत्र होने की संख्या बढ़ाते हुए 50 तक करने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि बार, पब और अहाते अभी बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि स्कूल, कॉलेज भी अभी बंद ही रहेंगे। जारी नई हिदायतें में उन्होंने रात का कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक व साप्ताहिक कफ्र्यू शनिवार को रात आठ बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू करने के लिए कहा, जबकि छूट वाली गतिविधियों सहित जरुरी वस्तुओं की गतिविधियों को कफ्र्यू की बंदिशों से छूट रहेगी।

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शादी/संस्कार के मौके पर 50 व्यक्तियों तक एकत्र होने की दी आज्ञा, बार/क्लब/अहाते अभी बंद ही रहेंगे

उन्होंने कहा कि गैर जरुरी दुकानें व होलसेल, रिटेल शराब के ठेके रात आठ बजे तक खोले जा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कफ्र्यू में छूट संबंधी विवरण देते हुए कुछ गतिविधियोंं/संस्थानों को कोविड पाबंदियों से मुक्त रखा हैं, बशर्ते कि कोविड प्रोटोकॉल की सख़्ती से पालना किया जाए। इन संस्थानों में अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल व सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी संस्थान जोकि सभी दवाएं व मैडीकल उपकरणों के उत्पादन व सप्लाई से संबंधित हों, इनमें उत्पादन व वितरण इकाईयां जैसे कि डिस्पेंसरियां, कैमिस्ट व फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) लैबोरेट्रियां, फार्मास्यूटीकल अनुसंधान लैबोरेट्रियां, क्लीनिक, नर्सिंग होम व एंबुलेंस आदि शामिल होंगे।

इन संस्थानों के समूह कर्मचारियों को पहचान पत्र पेश करने के उपरांत आने-जाने की आज्ञा होगी। इसके अलावा जरुरी वस्तुएं जैसे कि दूध, डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों जैसे कि ब्रैड, अंडे, मीट आदि व सब्जियां, फलों से संबंधित दुकाने, औद्योगिक सामान जैसे कि कच्चा माल बेचने वाली दुकानें/संस्थान,बिचौलियों के अलावा आयात व निर्यात की गतिविधियों में शामिल दुकानें/संस्थान, मछली पालन से संबंधित गतिविधियां/संस्थान जैसे कि मछली, मीट व इसके उत्पाद जिनमें मछली के दानों की सप्लाई शामिल है को छूट है।

रात का कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा, साप्ताहिक कफ्र्यू शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह पांच तक लगेगा

जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने कहा कि सफर के कागजात पेश किए जाने के उपरांत हवाई, रेल-गाडिय़ों व बसों के द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों का आने-जाने के अलावा राज्य में व राज्य से बाहर जजरुरी व गैर-जरुरी वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों के आने-जाने, सभी जरुरी वस्तुएं जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटीकल व मैडीकल उपकरण आदि को ई-कॉमर्स के द्वारा पहुंचाने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों, कृषि जिसमें खरीद, बागवानी, पशु पालन और वैटरनरी सेवाएं शामिल हैं को कफ्र्यू के दौरान छूट है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा टीकाकरण कैंप, उत्पादन उद्योग, व्यापारिक व निजी संस्थानों की गतिविधियों, सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों/वर्करों के आने-जाने व उनको ले जाने वाले वाहनों को उनके मालिकों से अपेक्षित आज्ञा पत्र दिखाए जाने के उपरांत आने-जाने की भी छूट होगी।

अपनीत रियात ने कहा कि टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण व केबल सेवाओं के अलावा आई.टी. व इसकी मदद से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, ई-कॉमर्स के द्वारा भोजन, फार्मास्यूटीकल और मैडीकल उपकरण आदि समूह जरुरी वस्तुएं पहुंचाना, पैट्रोल पंप व पैट्रोलियम उत्पाद, एल.पी.जी., पैट्रोलियम व गैस के परचून और स्टोरेज आऊटलैट, कोयला, जलाऊ लकड़ी व ईंधन, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाईयां व सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज व भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, किसानों व खेत मज़दूरों द्वारा खेतों में किसानी संबंधी गतिविधियां, सभी बैंकिंग/आर.बी.आई. सेवाएं, ए.टी.एम., कैश वैन व नकदी के प्रबंधन/वितरण से संबंधित सेवाओं को कफ्र्यू के दौरान छूट रहेगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनने आदि संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड एहतियातों की सख़्ती से पालना को यकीनी बनाया जाएं। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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